एनएच के अधिकारियों पर कार्रवाई का आदेश
Author :Prabhat Khabar Digital Desk
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Updated at :25 Aug 2016 5:34 AM
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एनएच 77 के पुराने पथ की मरम्मत को गंभीर नहीं लापरवाही को सदर एसडीओ ने गंभीरता से लिया मेहसौल चौक पर सड़क का हाल. सीतामढ़ी : एनएच 77 के पुराने रोड में लगमा व मेहसौल के बीच जगह-जगह गड्ढें बन गये है, जिसके चलते वाहन दुर्घटना होती रहती है. फिर भी संबंधित विभाग की ओर […]
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एनएच 77 के पुराने पथ की मरम्मत को गंभीर नहीं
लापरवाही को सदर एसडीओ ने गंभीरता से लिया
मेहसौल चौक पर सड़क का हाल.
सीतामढ़ी : एनएच 77 के पुराने रोड में लगमा व मेहसौल के बीच जगह-जगह गड्ढें बन गये है, जिसके चलते वाहन दुर्घटना होती रहती है. फिर भी संबंधित विभाग की ओर से इसकी मरम्मत नहीं करायी जा रही है.
इस बीच, डुमरा सीओ व मेहसौल ओपी प्रभारी ने खराब व जर्जर सड़क की बाबत संयुक्त रूप से जांच कर रिपोर्ट भेजी है. साथ ही संबंधित विभाग/कर्मी के विरुद्ध धारा 133 की कार्रवाई करने की अनुशंसा की है. रिपोर्ट को सदर एसडीओ संजय कृष्ण ने गंभीरता से लिया है.
एसडीओ ने एनएचएआई, मुजफ्फरपुर के परियोजना निदेशक, विभागीय कार्यपालक अभियंता एवं मेसर्स नॉर्थ बिहार हाइवे लिमिटेड, लगमा के विरुद्ध धारा 133 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने का आदेश दिया है.
टॉल टैक्स की वसूली जारी: लगमा व बरियारपुर के बीच दो रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से अभी वाहनों का परिचालन सीतामढ़ी शहर को बीचों-बीच बने एनएच के पुराने रोड से हीं हो राह है. सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण किये बिना रून्नीसैदपुर में टॉल टैक्स की वसूली की जा रही है. पूर्व में अनुमंडल कोर्ट के द्वारा धारा 133 की कार्रवाई प्रारंभ की गयी थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद आगे कार्रवाई नहीं हुई. एसडीओ ने कहा है कि टॉल टैक्स की वसूली जारी है, पर पुराने रोड की मरम्मत नहीं करायी गयी.
हर्जाना वसूल करने का प्रावधान : परियोजना निदेशक ने फरवरी 2016 में एसडीओ को बताया था कि मेसर्स नॉर्थ बिहार हाइवे लिमिटेड को कार्य पूर्ण कराने व पुराने रोड का उचित रख-रखाव करने का निर्देश दिया गया था, पर ऐसा नहीं किया गया. एनएचएआई के द्वारा बताया गया था कि ससमय सड़क का निर्माण नहीं किये जाने पर संबंधित एजेंसी से हर्जाना वसूल किये जाने का प्रावधान निविदा की शर्तो में हीं है, पर हर्जाना वसूल नहीं किया गया. सदर एसडीओ का मानना है कि एनएचएआई व संबंधित एजेंसी न तो नये सड़क के निर्माण के लिए गंभीर है और न ही पुरानी सड़क की मरम्मत को.
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