जानलेवा हमला मामले में तीन दोषी करार

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जानलेवा हमला मामले में तीन दोषी करार एडीजे तृतीय की अदालत में उपस्थित हुए तीनों आरोपितसजा के बिंदु पर 30 नवंबर को सुनाया जायेगा फैसलासिंघियाही पुल के पास चाकू मार कर लूट ली थी बाइकडुमरा कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय किशोर कुमार सिन्हा ने शनिवार को जानलेवा हमला के एक मामले में तीन […]

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जानलेवा हमला मामले में तीन दोषी करार एडीजे तृतीय की अदालत में उपस्थित हुए तीनों आरोपितसजा के बिंदु पर 30 नवंबर को सुनाया जायेगा फैसलासिंघियाही पुल के पास चाकू मार कर लूट ली थी बाइकडुमरा कोर्ट. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय किशोर कुमार सिन्हा ने शनिवार को जानलेवा हमला के एक मामले में तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है. दोषी पाये जानेवालों में मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना अंतर्गत सिंघवाड़ा गांव निवासी अनुज कुमार, दरभंगा जिले के जाले थाना अंतर्गत माननखेदू गांव निवासी हरि कुमार एवं बबलू कुमार शामिल हैं. सजा के बिंदु पर 30 नवंबर को फैसला सुनाया जायेगा. सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार झा एवं बचाव पक्ष की ओर से अखिलेश्वर प्रसाद ने बहस की. मालूम हो कि दरभंगा जिले के जाले निवासी जीवछ महतो ने नौ अप्रैल 2014 को पुपरी थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया था. प्राथमिकी में कहा था कि दुर्गापूजा में लाइट साउंड का काम करके वह अपने ससुराल पुपरी जा रहा था. इसी बीच सिंघियाही पुल के पास अज्ञात अपराधियों ने चाकू मार कर जख्मी करने के बाद बाइक, मोबाइल व रुपये लूट लिये. अधमरा छोड़ कर भाग गये अपराधीहाथ पैर बांध कर उसे अधमरा कर छोड़ कर सभी भाग निकले. बाद में ग्रामीणों ने इलाज के लिए उसे पीएचसी ले गये, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल रेफर कर दिया गया. वहां बेंता ओपी की पुलिस को दिये गये फर्द बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया. अनुसंधान के क्रम में ही उक्त तीनों का नाम शामिल किया गया.

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