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जानलेवा हमला मामले में 13 दोषी करार

जानलेवा हमला मामले में 13 दोषी करारडुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने जानलेवा हमला के दो काउंटर केस की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुरसंड थाना क्षेत्र के बनौली गांव के कुल 13 व्यक्तियों को दोषी करार दिया है.दोषी व्यक्तियों में एक पक्ष […]

जानलेवा हमला मामले में 13 दोषी करारडुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दूबे ने जानलेवा हमला के दो काउंटर केस की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुरसंड थाना क्षेत्र के बनौली गांव के कुल 13 व्यक्तियों को दोषी करार दिया है.दोषी व्यक्तियों में एक पक्ष से रामाश्रय राय, शिवजी राय, कामेश्वर राय, लक्ष्मण राय, राम चरित्र राय, लखी राय एवं अजय यादव शामिल है. वहीं दूसरे पक्ष की ओर से दोषी करार व्यक्तियों राम स्वार्थ सिंह, रामेश्वर सिंह, नागेंद्र सिंह, सुरेश सिंह, विनोद सिंह एवं लक्ष्मण सिंह शामिल है. कोर्ट ने सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि मुकर्रर की है. बताते चले कि सुरसंड थाना क्षेत्र के बनौली गांव निवासी राम स्वार्थ सिंह तथा रामश्रेष्ठ राय ने एक दूसरे समेत उसके पक्ष के लोगों को आरोपित कर छह अगस्त 2008 को सुरसंड थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर जानलेवा हमला की बात कही गयी है. घटना का कारण जमीनी विवाद बताते हुए दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से वार करने का आरोप लगाया था.

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