महिलाओं के संरक्षण हेतु साझा प्रयास जरूरी: मोहन

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फोटो नंबर-25, बैठक में थानाध्यक्ष व अन्यशिवहर: नगर थाना परिसर में महिलाओं के अनैतिक व्यापार के रोक थाम व संरक्षण हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता सवेरा के सचिव मोहन कुमार ने की. उन्होंने इस दौरान अल्पावास गृह के उद्ेश्यों को रेखांकित किया. कहा कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार […]

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फोटो नंबर-25, बैठक में थानाध्यक्ष व अन्यशिवहर: नगर थाना परिसर में महिलाओं के अनैतिक व्यापार के रोक थाम व संरक्षण हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता सवेरा के सचिव मोहन कुमार ने की. उन्होंने इस दौरान अल्पावास गृह के उद्ेश्यों को रेखांकित किया. कहा कि अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार महिलाओं एवं किशोरियों को खरीद फरोख्त से बचाने व घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण एवं सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है. इस उदे्श्य की पूर्ति हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया है. उन्होंने कहा कि साझा प्रयास से ही महिलायों का संरक्षण व सुरक्षा हो सकेगा. अल्पावास गृह के उदे्श्य को बताते हुए कहा कि परिवार एवं समाज में घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, मानव गणन, दहेज अथवा अन्य कारणों से प्रताडि़त महिलाओं की समस्या के निराकरण हेतु अल्पावास गृह आश्रय की सुविधा प्रदान करता है. उन्होंने बताया कि अल्पावास गृह में नैतिक दुराचार की पीडि़ता पारिवारिक विवाद के फलस्वरूप संबंध विच्छेद, भावनात्मक विघ्नता की शिकार महिलाओं एवं किशोरियों को प्राथमिकता होगी. मौके पर नगर थानाध्यक्ष सुजीत कुमार, अनि दिनेश तिवारी, अरूण कुमार झा, अजीत कुमार, सअनि प्रेमशंकर पासवान, भिखारी पांडे, कृष्ण मुरारी पांडे व सरोज बाला सिंहा समेत कई मौजूद थे.

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