डुमरा कोर्ट : तदर्थ सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने हत्या के एक मामले में बुधवार को दोनों पक्षों पक्षों की दलील सुनने के बाद रीगा थाना क्षेत्र के संग्रामफंदह निवासी विनय कुमार, रामप्रवेश महतो, सचिन कुमार एवं पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन थाना अंतर्गत मिनीउल्लाह दीवान उर्फ ढोला मियां को दोषी करार दिया है. सजा की बिंदु पर अंतिम सुनवाई की तिथि नौ फरवरी के लिए सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने चारों को भादवि की धारा-302, 201/34 में दोषी पाया है. सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रघुनंदन प्रसाद ने पक्ष रखा.
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हत्या मामले में पांच दोषी करार
डुमरा कोर्ट : तदर्थ सत्र न्यायाधीश प्रथम मो इरशाद अली ने हत्या के एक मामले में बुधवार को दोनों पक्षों पक्षों की दलील सुनने के बाद रीगा थाना क्षेत्र के संग्रामफंदह निवासी विनय कुमार, रामप्रवेश महतो, सचिन कुमार एवं पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ासहन थाना अंतर्गत मिनीउल्लाह दीवान उर्फ ढोला मियां को दोषी करार दिया […]
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