कोर्ट के आदेश के बाद भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं

Updated at : 09 Jul 2019 1:18 AM (IST)
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कोर्ट के आदेश के बाद भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं

नानपुर थाना क्षेत्र के कोइली का है मामला पीड़िता संगीता देवी ने पति के विरुद्ध दायर किया है केस थानाध्यक्ष पर कोर्ट की अवहेलना का आरोप डुमरा कोर्ट : न्यायालय द्वारा आदेश दर आदेश के बावजूद नानपुर थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना करने वाले आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है. मामला […]

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नानपुर थाना क्षेत्र के कोइली का है मामला

पीड़िता संगीता देवी ने पति के विरुद्ध दायर किया है केस
थानाध्यक्ष पर कोर्ट की अवहेलना का आरोप
डुमरा कोर्ट : न्यायालय द्वारा आदेश दर आदेश के बावजूद नानपुर थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश की अवमानना करने वाले आरोपित की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है.
मामला परिवार न्यायालय से संबंधित है, जहां नानपुर थाना क्षेत्र के कोइली गांव निवासी कन्हाई चौधरी की विवाहिता संगीता देवी उर्फ गुड़िया पति द्वारा प्रताड़ित कर घर से निकालने, खर्चा पानी नहीं दिये जाने का है. इस बाबत 27 मई 2015 को परिवार न्यायालय के समक्ष भरण-पोषण का वाद लायी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के उपरांत 21 नवंबर 2015 को विपक्षी(पति) कन्हाई चौधरी को 10 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण राशि देने का आदेश दिया, जिसमें आठ हजार रुपये विवाहिता के खर्च भत्ता का व दो हजार रुपये उसकी नाबालिग बच्ची राज लक्ष्मी का शामिल था.
कोर्ट ने अपने फैसले में ही कहा कि उक्त 10 हजार रुपये आदेश के दस दिनों के अंदर विवाहिता को विपक्षी देना प्रारंभ करे, लेकिन विपक्षी आज तक न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते रहे हैं. न्यायालय के आदेश के बावजूद खर्च की राशि नहीं मिलने के उपरांत विवाहिता ने पुनः न्यायालय से न्याय की गुहार लगायी, जहां न्यायालय द्वारा पति कन्हाई चौधरी के विरुद्ध न्यायालय द्वारा 21 दिसंबर 2018 को गिरफ्तारी का आदेश एसपी के माध्यम से दिया. गिरफ्तारी आदेश की प्रति नानपुर थाना को हस्तगत है, बावजूद गिरफ्तार नहीं किये जाने पर न्यायालय द्वारा पुनः 25 फरवरी 2019 को आदेश निर्गत किया गया.
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