दहेज प्रताड़ना मामले में मिली सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :22 May 2019 1:00 AM (IST)
विज्ञापन

डुमरा कोर्ट : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में एसडीजेएम सदर विक्रम कुमार ने मंगलवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद छह आरोपितों को डेढ़-डेढ़ वर्ष साधारण कारावास व छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. सजा पानेवालों में मेजरगंज थाना […]
विज्ञापन
डुमरा कोर्ट : दहेज प्रताड़ना के एक मामले में एसडीजेएम सदर विक्रम कुमार ने मंगलवार को दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद छह आरोपितों को डेढ़-डेढ़ वर्ष साधारण कारावास व छह हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं चुकाने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.
सजा पानेवालों में मेजरगंज थाना क्षेत्र के भोकराहां गांव निवासी संतोष पासवान, सुरेश पासवान, मुकेश पासवान, सोनम कुमार, रीता देवी एवं रितू देवी शामिल है. इसमें संतोष पासवान पीड़िता सीमा देवी का पति है. मामले में सूचिका सीमा देवी की ओर से अधिवक्ता इंद्रकांत चौधरी ने पक्ष रखा. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार शिवम ने बहस की. मालूम हो कि सीमा देवी ने पति समेत छह के विरुद्ध थाने में दहेज प्रताड़ना की प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
जिसमें दहेज में 50 हजार रुपये की मांग पूरी करने पर आरोपितों द्वारा मारपीट कर 25 जुलाई 2014 को घर से निकाल देने का आरोप लगाया है. कहा है कि उसकी शादी 23 मार्च 2014 को संतोष पासवान के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




