शातिर चिरंजीवी समेत पांच को आजीवन कारावास की सजा
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Mar 2019 1:09 AM (IST)
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प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला 22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया भादवि की धारा 302 व 148 में मिली सजा डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी): प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को कामता राय हत्याकांड में सजा का फैसला कर दिया. मामले में शातिर चिरंजीवी सागर उर्फ […]
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प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला
22-22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
भादवि की धारा 302 व 148 में मिली सजा
डुमरा कोर्ट (सीतामढ़ी): प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को कामता राय हत्याकांड में सजा का फैसला कर दिया. मामले में शातिर चिरंजीवी सागर उर्फ चिरंजीवी भगत समेत पांच आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायीगयी है. भादवि की धारा 302 व 148 में सभी को दोषी पाया गया था. सजा के साथ सभी को 22-22 हजार अर्थदंड भी लगाया है.
चिरंजीवी को 27 आर्म्स एक्ट के मामले में भी तीन वर्ष कारावास व दो हजार का अर्थदंड लगाया है. वह रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के हजपुरवा का रहनेवाला है. सजा पानेवालों में नेउरी गांव निवासी अनिल सिंह, सिरखिरिया निवासी कृष्णकांत केसरी, श्याम राय एवं चंद्रिका राय भी शामिल है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राधेश्याम सिंह ने पक्ष रखा.
वही बचाव पक्ष में चिरंजीवी की ओर से अधिवक्ता धीरेंद्र ठाकुर ने तथा चंद्रिका राय, श्याम राय व कृष्णकांत केसरी की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल ने पक्ष रखा. वही अनिल सिंह की ओर से अधिवक्ता सतेंद्र कुमार तिवारी ने बहस की.
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