प्रमोद हत्याकांड में कैशर और सद्दाम को उम्रकैद
Updated at : 15 Aug 2018 4:20 AM (IST)
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फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश ने सुनायी सजा 30 मार्च 2013 को सोनबरसा बाजार में जूता-चप्पल कारोबारी प्रमोद की हुई थी हत्या डुमरा कोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने मंगलवार को सोनबरसा बाजार निवासी जूता-चप्पल व्यवसायी प्रमोद साह की हत्या मामले में सोनबरसा थाना क्षेत्र के मजुलिया गांव निवासी […]
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फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश ने सुनायी सजा
30 मार्च 2013 को सोनबरसा बाजार में जूता-चप्पल कारोबारी प्रमोद की हुई थी हत्या
डुमरा कोर्ट : फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-दो के न्यायाधीश आरपी ठाकुर ने मंगलवार को सोनबरसा बाजार निवासी जूता-चप्पल व्यवसायी प्रमोद साह की हत्या मामले में सोनबरसा थाना क्षेत्र के मजुलिया गांव निवासी नथुनी लहेरी के पुत्र कैशर लहेरी एवं इजराइल लहेरी के पुत्र सद्दाम लहेरी को आजीवन कारावास(उम्रकैद) की सजा सुनायी है. साथ ही दोनों पर 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नही देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा. कोर्ट ने भादवि की धारा 394, 302/34 एवं 27 आर्म्स एक्ट में दोनों को दोषी पाया था. मामले में सरकार पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार झा तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेश भारती ने बहस की. मालूम हो कि मृतक प्रमोद साह के पिता राम एकबाल साह ने 30 मार्च 2013 को सोनबरसा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.
जिसमें बताया था कि 30 मार्च को दोपहर लगभग 2.30 बजे उसका पुत्र प्रमोद साह सोनबरसा बाजार स्थित अपने जूता-चप्पल की दुकान पर था. तभी एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति कैशर लहेरी एवं सद्दाम लहेरी वहां आया और प्रमोद से कुछ बातचीत करने लगा. इसके बाद उस पर गोली चला दी, जो उसके पेट में लगी और उसकी मौत हो गयी.
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