नीतेश सिंह की हुई कोर्ट में पेशी

Published at :06 Jun 2017 4:25 AM (IST)
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नीतेश सिंह की हुई कोर्ट में पेशी

डुमरा कोर्ट : सीतामढ़ी सीजेएम के बार-बार के आदेश व कार्रवाई की चेतावनी के बाद आखिरकार सोमवार को आजाद हिंद फौज के संस्थापक नीतेश सिंह की कोर्ट में पेशी हुई. बेलसंड के अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद हत्याकांड, रून्नीसैदपुर में नक्सली नेक मुहम्मद व सुनील गुप्ता हत्याकांड समेत पांच संगीन मामलों में नीतेश सिंह की पेशी हुई. […]

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डुमरा कोर्ट : सीतामढ़ी सीजेएम के बार-बार के आदेश व कार्रवाई की चेतावनी के बाद आखिरकार सोमवार को आजाद हिंद फौज के संस्थापक नीतेश सिंह की कोर्ट में पेशी हुई. बेलसंड के अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद हत्याकांड, रून्नीसैदपुर में नक्सली नेक मुहम्मद व सुनील गुप्ता हत्याकांड समेत पांच संगीन मामलों में नीतेश सिंह की पेशी हुई. इनमें तीन मामलों में सीजेएम राम बिहारी व दो मामलों में केके शाही के कोर्ट में उसकी पेशी हुई. पेशी के बाद नीतेश सिंह को सीतामढ़ी मंडलकारा भेज दिया गया है.

माकूल सुरक्षा नहीं मिलने पर नाराजगी : नक्सलियों के निशाने पर रहने वाले नीतेश सिंह की जान को खतरा है. बावजूद इसके उसे माकूल सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराया गया है. शिवहर जेल से भी महज दो सुरक्षाकर्मियों के साथ उसे 2 जून की शाम सीतामढ़ी लाया गया था. जहां से सीतामढ़ी जेल में भेज दिया गया था. सोमवार को भी उसे सामान्य सुरक्षा व्यवस्था के बीच पेश किया गया. सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिलने को लेकर नीतेश ने नाराजगी जतायी.
क्या है मामला : इलाके में नक्सलियों के लाल आतंक के खिलाफ जंग का एलान करते हुए शिवहर जिले के तरियानी छपरा निवासी नीतेश सिंह ने साल 2010 में आजाद हिंद फौज नामक संगठन बनाया था. इस संगठन के सदस्यों ने सीतामढ़ी, शिवहर व पूर्वी चंपारण में नक्सलियों के खिलाफ मुहिम चला कर कई बड़े वारदात को अंजाम दिया. इस क्रम में 13 जनवरी 2011 को रून्नीसैदपुर में आजाद हिंद फौज ने नक्सली कमांडर नेक मुहम्मद समेत दो को मौत के घाट उतार दिया था. वहीं साल 2011 में हीं बेलसंड में राजद नेता सह अधिवक्ता हरिशंकर प्रसाद की हत्या कर दी गयी थी. इस संगठन ने एक तरह से इलाके से नक्सलियों का सफाया कर दिया. नीतेश के खिलाफ रून्नीसैदपुर, बेलसंड, शिवहर व पूर्वी चंपारण जिले के कई थानों में हत्या, लूट व अपहरण जैसे दर्जनों संगीन मामले दर्ज है.
वह लंबे समय से फरार चल रहा था. पुलिस उसकी तलाश में लगातार छापेमारी कर रहीं थी, जबकि वह यूपी के लखनउ शहर में रह रहा था. मार्च में बिहार एसटीएफ की टीम ने लखनऊ पुलिस के सहयोग से लखनऊ में छापेमारी कर उसे गिरफ्तार किया था. वहीं शिवहर पुलिस को सौंप दिया था. तब से वह शिवहर जेल में बंद था. इसी बीच अधिवक्ता हरि शंकर प्रसाद हत्याकांड में अधिवक्ता ने रिमांड के लिए 15 मार्च को सीजेएम कोर्ट में अरजी दी थी. वर्ष 2011 में बेलसंड में अधिवक्ता सह राजद नेता हरि शंकर प्रसाद की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.
घटना की बाबत मृतक के पुत्र गणेश गौतम द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें नीतेश सिंह, उपेंद्र सिंह, मणिकांत सिंह व सुदिष्ट कुमार सिंह उर्फ टुन्ना को आरोपित किया था. मामले में एडीजे प्रथम ने उपेंद्र सिंह, मणिकांत सिंह व सुदिष्ट कुमार सिंह उर्फ टुन्ना को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. जबकि नीतेश सिंह फरार चल रहा था.
इसके आलोक में सीजेएम द्वारा शिवहर जेल अधीक्षक को नीतेश सिंह की पेशी का आदेश दिया था. बार-बार के आदेश के बावजूद शिवहर जेल प्रशासन आदेश के अनुपालन के प्रति बेपरवाह बना रहा. लिहाजा सीजेएम ने 27 अप्रैल को स्पष्टीकरण जारी कर जेल अधीक्षक को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी. इसके आलोक में 28 अप्रैल को शिवहर जेल अधीक्षक ने सीजेएम को स्पष्टीकरण का जवाब देते हुए नीतेश सिंह की सीतामढ़ी कोर्ट में पेशी नहीं होने के लिए शिवहर कोर्ट व शिवहर एसपी को जिम्मेदार बताया था. इसके आलोक में सीजेएम ने एसपी को पत्र जारी कर उसकी पेशी कराने का आदेश दिया था. इसी क्रम में दो जून को नीतेश सिंह को शिवहर से सीतामढ़ी लाया गया था, वहीं सोमवार को उसकी पेशी हुई.
सुनवाई के बाद भेजा गया मंडलकारा
इन मामलों में हुई पेशी: नीतेश सिंह को बेलसंड थाना कांड संख्या 126/11, अधिवक्ता हत्याकांड, रून्नीसैदपुर थाना कांड संख्या 9/13, हार्डकोर नक्सली नेक मुहम्मद व सुनील गुप्ता हत्याकांड के अलावा सीतामढ़ी नगर थाना कांड संख्या 591/11 में सीजेएम कोर्ट में पेश हुई. जबकि बेलसंड थाना कांड संख्या 131/14 व बेलसंड थाना कांड संख्या 53/15 में न्यायाधीश केके शाही के कोर्ट में पेशी हुई.
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