मारपीट का आरोप
शेखपुरा : किशोर न्याय परिषद् ने शुक्रवार को दो किशोरों को अस्पताल में रोगियों की सेवा करने का आदेश दिया. दोनों किशोरों पर परिषद दुकानदार से मारपीट करने का मुकदमा चल रहा था.
मुकदमा की समाप्ति के बाद यह निर्णय सामने आया है. इस संबंध में जिला अभियोजन पदाधिकारी सुभाष पासवान ने बताया कि किशोर को अपराध से दूर तथा सेवा भाव लगाने के लिए किशोर न्याय द्वारा यह ऐतिहासिक फैसला दिया गया है. दो साल पूर्व इन दोनों किशोरों ने जिले के जयरामपुर थाना क्षेत्र के कन्हौली की एक महिला दुकानदार से मारपीट की थी.
ये दोनों उस दुकान पर मोबाइल रिचार्ज करने का कूपन खरीदने गये थे. इस बात में उलझ गये. बाद में महिला के पति के आने के बाद उसके साथ भी मारपीट की तथा दुकान में रखे सामान को बिखेर दिया था. किशोर न्याय परिषद् के प्रधान सदस्य न्यायिक दंडाधिकारी जिगर साह, महिला सदस्य प्रमिला देवी तथा पुरुष सदस्य श्री निवास ने एक मत से यह निर्णय सुनाया.
मामले की सुनवाई के बाद परिषद् ने दोनों किशोरों को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत दोषी पाया था. परिषद् ने उसे अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से अस्पताल में सेवा किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र प्रत्येक माह देने को कहा और छह माह पूरा होने के बाद अंतिम प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने को कहा है. इस बीच दोनों किशोर को अपने माता-पिता के साथ रह कर पढ़ाई भी जारी रखने का निर्देश दिया है.
200 वाहनों से वसूला गया जुर्माना: नूरसराय. स्थानीय थाना पुलिस ने जून माह में वाहन चेकिंग अभियान चला कर सड़क सुरक्षा नियम का उल्लंघन करने के आरोप में 200 वाहनों से कुल 50 हजार 150 रुपये का जुर्माना वसूल किया है.
प्रभारी कमलजीत ने बताया कि जो भी व्यक्ति सड़क सुरक्षा नियम का उल्लंघन करते पकड़े जायेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जुर्माना किया जायेगा.