दुष्कर्म के आरोिपत को सजा

Updated at : 14 Apr 2016 2:45 AM (IST)
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दुष्कर्म के आरोिपत को सजा

शेखपुरा : किशोर न्याय परिषद् ने जिले के कोरमा थाना अंतर्गत एक दुष्कर्मी को तीन साल तक सुधार गृह में समय बीताने का आदेश दिया तथा दुष्कर्म के पिता को सात हजार रुपये का अर्थदंड दिया है. जिसे पीड़ित बालिका को दिया जाना है. इसके अलावा न्याय परिषद् ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता […]

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शेखपुरा : किशोर न्याय परिषद् ने जिले के कोरमा थाना अंतर्गत एक दुष्कर्मी को तीन साल तक सुधार गृह में समय बीताने का आदेश दिया तथा दुष्कर्म के पिता को सात हजार रुपये का अर्थदंड दिया है. जिसे पीड़ित बालिका को दिया जाना है. इसके अलावा न्याय परिषद् ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है.
यह निर्णय किशोर न्याय परिषद् के प्रधान सदस्य के नेतृत्व वाली परिषद् ने सुनायी. पुरुष सदस्य श्री निवास और महिला सदस्य प्रमिला कुमारी ने भी इस निर्णय पर अपनी मुहर लगायी है. जिला अभियोजन पदाधिकारी सुभाष पासवान ने बताया कि 25 जनवरी 2014 को नाबालिग दोषी ने गांव के ही एक नाबालिग के साथ मनमानी किया था. वह अपनी छोटी बहन के साथ गांव के बधार में खेत से साग तोड़ रही थी.
परिषद ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और समाज में बढ़ रहे असहिष्णुता खास कर महिलाओं के प्रति इस तरह के रवैये पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है. तथा इस आदेश के जरिये समाज में एक संदेश देने का प्रयास किया है. परिषद् ने इस निर्णय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार को भी 50 हजार रुपये का दायित्व देकर इस तरह के मामले में जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया है.
उधर जिला किशोर न्याय परिषद् कानून के दायरे में आ गये बच्चों के भविष्य के प्रति काफी संवेदनशील है.
मुंगेर स्थित सुधार गृह से यहां बच्चों को परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तथा परिषद् के सदस्य इन कार्यों के आने-जाने के अलावा खाने- पीने की भी व्यवस्था अपनी जेब से करते देखे जा सकते हैं.
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