आदेश. होलिकादहन की जगहों पर पुलिस बल तैनात रहेंगे
Updated at : 21 Mar 2016 4:48 AM (IST)
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होली को लेकर रहें सतर्क बिहार दिवस और पंचायत चुनाव के कारण विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश शेखपुरा : जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने होली को लेकर सभी अधिकारी तथा पुलिस को छोटी-छोटी बातों को लेकर भी संवेदनशील रहने का निर्देश दिया है. सभी छोटी से बड़ी घटना पर त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ जिला नियंत्रण कक्ष […]
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होली को लेकर रहें सतर्क
बिहार दिवस और पंचायत चुनाव के कारण विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश
शेखपुरा : जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने होली को लेकर सभी अधिकारी तथा पुलिस को छोटी-छोटी बातों को लेकर भी संवेदनशील रहने का निर्देश दिया है. सभी छोटी से बड़ी घटना पर त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ जिला नियंत्रण कक्ष के संपर्क में रहे. इस बार होली के साथ-साथ बिहार दिवस और पंचायत चुनाव के कारण विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता आन पड़ी है. जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और एसपी राजेंद्र कुमार भील शनिवार को जिला के सभी पुलिस पदाधिकारी,थानाध्यक्ष तथा सिविल प्रशासन के अधिकारियों के संयुक्त बैठक को संयुक्त रूप से संबोधित कर रहे थे.
इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस बैठक में डीडीसी निरंजन कुमार झा,एडीएम जवाहर लाल सिन्हा,एसडीओ सुबोध कुमार सहित सभी वरीय उप समाहर्ता,बीडीओ,सीओ आदि मौजूद थे. जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल ने बताया कि बैठक में मौजूद सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारी से क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की. होली के अवसर पर हिंसा की पृष्ठभूमि वाले स्थान पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया. होलिका दहन को लेकर भी सतर्कता बरतने को कहा गया. होलिका स्थान के सभी जगहों पर पुलिस पदाधिकारी को सशस्त्र बल के साथ तैनात रहने को कहा है.
होली को लेकर 22 से 24 मार्च तक सभी अधिकारी, दंडाधिकारी को अग्निशामक वाहनों के साथ सतर्क रहने को कहा गया. होली को लेकर प्रखंड स्तर पर सतर्कता तथा अनुश्रवण समिति बनाने का निर्णय लिया गया और इस समिति में संबंधित इंदिरा आवास सहायक, किसान सलाहकार, टोला सेवक आदि को शामिल करने और उसका मोबाइल नंबर थाना पर रखने को कहा है.
जिलाधिकारी ने होली के अवसर पर पंचायत चुनाव में किस्मत आजमा रहे उम्मीदवारों द्वारा आदर्श आचार संहिता पर भी कड़ी नजर रखने को कहा गया. जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव को लेकर जिला में कम से कम 7250 लोगों के खिलाफ धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने को भी कहा है.
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