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सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक आज होगा मतदान

शेखपुरा : जिले में लोकसभा के लिए मतदान प्रथम चरण में गुरुवार की सुबह सात बजे से संध्या छह बजे तक होगा. चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है़ इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है. […]

शेखपुरा : जिले में लोकसभा के लिए मतदान प्रथम चरण में गुरुवार की सुबह सात बजे से संध्या छह बजे तक होगा. चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है़ इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है.

इसके तहत जिले को तीन सुपर जोन, आठ जोन एवं 46 सेक्टरों में बांटा गया है. लोकसभा के मतदान अवसर पर अंतर जिला व जिले के अंदर 12 चेकपोस्ट बनाये गये हैं. सभी प्रतिनियुक्त 46 सेक्टर दंडाधिकारी मतदान के दिन प्राधिकृत दंडाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे.
दोनों विधान सभा क्षेत्रों में अवस्थित 497 मतदान केंद्रों में से भेद्य एवं क्रिटिकल मतदान केंद्रों में बांटा गया है. इसके लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बल, बीएमपी, डीएपी, माइक्रो ऑब्जर्वर, डिजिटल कैमरा वीडियोग्राफर, वेबकास्टिंग की काफी संख्या में व्यवस्था की गयी है. सभी मतदान केंद्रों पर पांच स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गयी है.
नियंत्रण कक्ष में हंट लाइन भी : निर्वाचन कार्य पर सतत एवं सक्रिय निगरानी करने के लिए एक जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गयी है. जो बुधवार से लेकर 12 अप्रैल शुक्रवार तक समाहरणालय के सभागार में कार्यरत रहेगा.
नियंत्रण कक्ष के प्रभारी डीपीओ सर्वशिक्षा जिनका मोबाइल नंबर 8544411949 एवं वरीय प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 8544411958 भी जारी किया गया है. जिला नियंत्रण कक्ष में प्रभारी पदाधिकारी व वरीय पदाधिकारी के सहयोग में पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षकों की तैनाती की गयी है. नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 06341 – 223333, 224878 एवं 225202 कार्यरत रहेगा.
जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा. इसके लिए 27 पदाधिकारी व कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. नियंत्रण कक्ष में पंजी, संधारण, टेलीफोन, टेलीविजन, हंट लाइन आदि की व्यवस्था की गयी है. जिला नियंत्रण कक्ष सुबह छह बजे से, दो बजे तक, द्वितीय पाली दो बजे से रात्रि 10 बजे तक में 10 तथा तृतीय पाली रात्रि 10 बजे से पूर्वाह्न छह बजे तक में सात पदाधिकारियों की नियुक्ति की गयी है.
नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी व कर्मी ससमय अपने दायित्व पर उपस्थित होने एवं सूचना संगृहीत करते हुए प्राप्त सूचना को पंजी में संधारित कर संबंधित पदाधिकारी को सूचित करने तथा उसका अनुपालन प्रतिवेदन भी प्राप्त कर पंजी में संधारित करने को कहा गया है. नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी व कर्मी अपने प्रतिस्थानी के आने के बाद ही स्थल छोड़ेंगे. सिविल सर्जन नियंत्रण कक्ष में एक एंबुलेंस की प्रतिनियुक्ति सभी सुविधाओं सहित करेंगे तथा सदर अस्पताल सहित सभी पीएचसी को 24 घंटे खुला रखने के साथ ही अन्य एंबुलेंस को भी तैयार स्थिति में रखने का निर्देश दिया गया है.
मतदान केंद्र पर फोन इस्तेमाल करने पर रोक
शेखपुरा : लोकसभा चुनाव के लिए जिले में 11 अप्रैल को मतदान की तिथि निर्धारित है. मतदान कार्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से कराने को लेकर मतदान केंद्र पर मोबाइल या किसी भी प्रकार का फोन इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश जारी किया गया है. इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के किये और नहीं किये जाने के संबंध में सुपर जोनल दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, गश्ती दल दंडाधिकारी आदि को निर्देश दिया गया है.
जिला सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी सत्येंद्र प्रसाद ने बताया कि मतदान स्थल के 100 मीटर की परिधि के अंदर निर्वाचन कार्य में लगे हुए कर्मी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के द्वारा सेलफोन, कोडलेस फोन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा. 100 मीटर की परिधि में कोई पोस्टर नहीं चिपकाया जायेगा. किसी भी दल द्वारा वोटर स्लिप वितरण करनेवाले को मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के बाहर रहना होगा.
वितरण किये जानेवाले वोटर स्लिप पर किसी भी अभ्यर्थी, पार्टी का नाम या चिह्न अंकित नहीं किया जा सकेगा. यदि ऐसा करते पाया जायेगा तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किये जाने का निर्देश दिया गया है. किसी भी मीडिया कर्मी को मतदान करने संबंधी प्रकरण की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी ताकि मतदान की गोपनीयता बनी रहे.

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