शेखपुरा : जिला प्रशासन ने जिले में मतदान के दिन पहाड़ में ब्लास्ट पर रोक लगा दी है. गुरुवार को नवादा लोकसभा संसदीय क्षेत्र एवं जमुई लोक सभा संसदीय क्षेत्र अंतर्गत क्रमशः बरबीघा विधानसभा एवं शेखपुरा विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान की तिथि निर्धारित है.
जिलाधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए नौ तारीख के अपराह्न पांच बजे से मतदान के दिन 11 अप्रैल के रात्रि 10 बजे तक संपूर्ण जिला क्षेत्रा अंतर्गत पत्थर उत्खनन कार्य में ब्लास्टिंग का कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है. गौरतलब है कि जिला पहाड़ उत्खनन के लिए विख्यात है.
