हत्या में दस लोगों को आजीवन कारावास की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 02 Dec 2017 5:14 AM
शेखपुरा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने 2013 के होली के दिन अंधाधुंध गोलीबारी में हुए एक की हत्या और कई के घायल करने के मामले में सदर थाना के ढेवसा गांव के दस लोगों को शुक्रवार को आजीवन करावास की सजा दी है. लोक अभियोजन शंभु शरण सिंह ने बताया […]
शेखपुरा : अपर जिला व सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव ने 2013 के होली के दिन अंधाधुंध गोलीबारी में हुए एक की हत्या और कई के घायल करने के मामले में सदर थाना के ढेवसा गांव के दस लोगों को शुक्रवार को आजीवन करावास की सजा दी है. लोक अभियोजन शंभु शरण सिंह ने बताया कि 28 मार्च 2013 की रात में गांव के बहुत से लोग डीजे पर होली गा रहे थे.
होली के इस रंग में भंग डालते हुए गांव के ही वीरेन्द्र सिंह ने डीजे का तार खींच लिया और जान मारने की धमकी दी. इसके बाद गांव के ही बाल्मिकी सिंह, सुधीर सिंह, सुबोध सिंह, अरुण सिंह, नीतीश कुमार, संटू सिंह, गणेश ठाकुर, धीरज सिंह, वीरू सिंह और वीरेन्द्र सिंह ने होली का जश्न मना रहे लोगों पर राइफल और बंदुक से अंधाधुंध फायरिंग कर दी. इस मामले में अभियुक्त वीरेन्द्र सिंह शुरू से ही जेल में है. जबकि अन्य अभियुक्त जमानत पर जेल के बाहर थे. गुरुवार 23 नवंबर को खचाखच भरे न्यायालय में न्यायाधीश ने सभी को दोषी करार दिया था और कड़ी सुरक्षा के बीच मंडलकारा भेज दिया था.
इस मामले में न्यायिक सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 19 गवाह प्रस्तुत किये गये थे. जिसमें डॉक्टर और पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे. सजा के बिंदु पर शुक्रवार को न्यायालय में लंबी दोनों पक्षों की ओर से कई दलील पेश की गयी. दोषी की ओर से रहम की गुहार लगाते हुए कहा कि इन लोगों का प्रथम अपराध है. दूसरी ओर अभियोजन द्वारा इस मामले में न्यायालय में कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गयी. ताकि समाज में इसका व्यापक प्रभाव हो सके.
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