शेखपुरा : जिला प्रशासन ने एसी-डीसी बिल समय पर जमा नहीं करने वाले विभाग के अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है. इस मामले में जिस स्तर पर यह लंबित रहेगा. उन्हीं के खिलाफ प्रपत्र क गठित की जायेगी. जिलाधिकारी ने इसके अलावा पटना उच्च न्यायालय में लंबित सभी वादों में भी अधिकारी को जवाबी हलफनामा समय पर देने का निर्देश दिया हे. यहां सेे तबादला हो गये पदाधिकारी को पटना उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करने के बाद ही यहां से मुक्त किये जायेंगे.
जिलाधिकारी सोमवार को यहां पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. बैठक में डीडीसी निरंजन कुमार झा, एडीएम जवाहर लाल सिन्हा, डीआरडीए निदेशक कुमार सिद्धार्थ, पंचायती राज पदाधिकारी सुषमा कुमारी सहित सभी बीडीओ व सीओ मौजूद थे. बैठक की जानकारी देते हुए सूचना व जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र कुमार लाल ने बताया कि बैठक में पटना उच्च न्यायालय में सरकार के खिलाफ दायर
सीडब्ल्यूजेसी, एसी-डीसी बिल, विभिन्न कल्याणकारी तथा विकास योजना के उपयोगिता प्रमाणपत्र आदि की समीक्षा की गयी. बैठक में सभी बीडीओ व बरबीघा और शेखपुरा नगर परिषद् के कार्यपालक पदाधिकारी को दो दिनों के अंदर सभी उपयोगिता प्रमाणपत्र देने को कहा है. यदि इन मदों में निर्गत राशि का अभी तक उपयोग नहीं किये जाने पर राशि वापस करने का निर्देश दिया गया. समीक्षा में जिले के सरकारी कार्यालयों में लंबित एसी-डीसी बिल की भी चर्चा की गयी तथा इस मामले में शिथिलता बरतने वाले पर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. जिले में अधिकारियों के लगातार हो रहे तबादला के मद्देनजर किसी प्रकार के सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होने देने पर चर्चा की गयी. पटना उच्च न्यायालय के विभागों के लंबित मामलों में अधिकारियों को शपथ पर सभी तथ्य उपलब्ध कराने के बाद यहां से मुक्त होने का निर्देश दिया है. अधिकारियों के साथ बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गयी.