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19 से खाते में भेजी जायेगी छह हजार रुपये की राशि

Updated at : 18 Jul 2019 4:46 AM (IST)
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19 से खाते में भेजी जायेगी छह हजार रुपये की राशि

खाते में राशि भेजने का डीएम ने दिया निर्देश शिवहर : डीएमअरशद अजीज ने प्रेस वार्ता में बताया कि बाढ़ पीड़ितों को प्रथम फेज के तहत 2017 के सूची के आधार पर ही फिलहाल सहायता राशि 6000 उनके खाते में भेजी जा रही है, जो दो दिनों के अंदर 19 जुलाई तक हर हाल में […]

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खाते में राशि भेजने का डीएम ने दिया निर्देश

शिवहर : डीएमअरशद अजीज ने प्रेस वार्ता में बताया कि बाढ़ पीड़ितों को प्रथम फेज के तहत 2017 के सूची के आधार पर ही फिलहाल सहायता राशि 6000 उनके खाते में भेजी जा रही है, जो दो दिनों के अंदर 19 जुलाई तक हर हाल में भेज दी जाएगी.
डीएम ने स्पष्ट किया कि इस बार 2017 से अधिक क्षेत्र व लोगों को प्रभावित किया है. जिला पदाधिकारी ने बताया कि जिस क्षेत्र में इस बार पानी घुसा था जिस नए एरिया को प्रभावित किया है. वहां की भी सूची दो-तीन दिनों के अंदर संग्रहित कर उन्हें भी पांच से छह दिनों के अंदर राहत राशि उनके खातों में भेज दी जाएगी. इसके लिए अग्रतर प्रक्रिया जारी है. बताया कि 2017 में 31 हजार 463 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए थे. जिसमें डुमरी कटसरी के भी पीड़ित शामिल थे.
जिस क्षेत्र के लोग बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए हैं उन्हें राशि नहीं दी जायेगी.
बताया कि सिर्फ बाढ़ पीड़ित को ही राहत राशि दी जाएगी. गलत लोग अपना नाम सूची में ना डालें अन्यथा जांच करने पर गलत पाए जाने पर उन व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन कि जांच टीम सभी पर पैनी नजर रखे हुए हैं. बताया कि वर्ष 2017 में 8884 का खाता नंबर गलत पाया गया था.
जबकि 1363 का आइएफसी कोर्ड गलत था.वर्ष 2017 में 480 फर्जी नाम सूची में दर्ज कराया गया. जिससे राहत राशि नहीं भेजी जा सकी थी. कहा जिला प्रशासन के पदाधिकारी उन लोगों से संपर्क स्थापित कर आइएफसी कोड सही-सही लेकर बैंक को भेजने में लगे हुए हैं, ताकि सही एवं बाढ़ पीड़ित लोगों को राहत राशि भेजी जा सके. डीएम ने बाढ़ पीड़ितों को आश्वस्त कराया कि नए क्षेत्र में इस बार जहां जहां बाढ़ गया है.
उनकी सूची पांच दिनों के अंदर प्राप्त करके उनको भी भुगतान करने की प्रक्रिया में कर्मी लग चुके हैं.फसल क्षति के बारे में डीएम ने स्पष्ट किया है कि इसका आकलन अलग से किया जाएगा.जबकि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने कहा कि जिले में धारा 144 लागू है. जिला पदाधिकारी के द्वारा पानी में मछली न मारने, बच्चे को बाढ़ के पानी में स्नान नहीं करने व खेलने, बच्चे को तैरने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया हुआ है.
फिर भी कई क्षेत्रों में बच्चे बाढ़ के पानी में देखे जा रहे हैं .इस परिस्थिति में बच्चे को पकड़ कर उसके अभिभावक को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.पुलिस अधीक्षक ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में नाव चलाना प्रतिबंध है.अगर नाव की सवारी करते पाए जाते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, पानी में बच्चे नहाते हुए पाए जाते हैं तो थानेदार उसे गिरफ्तार करें.
मौके पर एसडीओ आफाक अहमद, डीसीएलआर सार्दुल हसन खान समेत अन्य मौजूद थे.
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