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दारोगा बहाली के दौरान ट्रांसजेंडर के लिए हो अलग से पुलिस यूनिट, पटना हाइकोर्ट का सरकार को निर्देश

Updated at : 19 Jan 2021 9:00 AM (IST)
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दारोगा बहाली के दौरान ट्रांसजेंडर के लिए हो अलग से पुलिस यूनिट, पटना हाइकोर्ट का सरकार को निर्देश

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार द्वारा किन्नरों के लिए सिपाही और दारोगा की बहाली में आरक्षण का प्रावधन कर दिया गया है.

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पटना. पटना हाइकोर्ट ने ट्रांसजेंडरो को बड़ी राहत दी है. पटना हाइकोर्ट ने सरकार को ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस बहाली में अलग से व्यवस्था करने का निर्देश दिया है.

हाइकोर्ट में सोमवार को राज्य में चल रही पुलिस बहाली में ट्रांसजेंडर यानी किन्नरों को भी आरक्षण दिये जाने के मामले पर आंशिक सुनवाई हुई.

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने वीरा यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से 28 जनवरी तक यह जानना चाहा है कि राज्य में चल रही पुलिस और दारोगा बहाली में किन्नरों के लिए अलग से बटालियन बनायी गयी है या नहीं.

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राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सरकार द्वारा किन्नरों के लिए सिपाही और दारोगा की बहाली में आरक्षण का प्रावधन कर दिया गया है.

अदालत का कहना था कि कम से कम अलग यूनिट का प्रावधान किया जाये. किन्नरों ने अदालत के इस निर्देश का स्वागत किया है.

Posted by Ashish Jha

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