सासाराम कोर्ट. नौहट्टा थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व एक किशोरी से हुए दुष्कर्म से जुड़े मामले में गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला व अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम सह विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम के न्यायालय ने मामले में दोष सिद्ध दो अभियुक्तों चंदीप यादव व मुकेश कुमार दोनों निवासी बनुआ, नौहट्टा को 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 30-30 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना पांच जून 2023 को नौहट्टा थाना क्षेत्र में घटी थी. वहां अपने ही गांव में आयी बारात में अपने पिता के साथ आयी किशोरी खाना खाने के बाद जब लघुशंका के लिए अकेले निकली, तभी सुनसान जगह पर अकेला पाकर दोनों अभियुक्तों ने किशोरी को पकड़कर जबरन उसे अपने साथ गांव से सटे बधार में ले गये. वहां दोनों अभियुक्तों ने बारी-बारी से किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने दोष सिद्ध अभियुक्तों को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 में दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.
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