सासाराम सदर. गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहायता पहुंचाने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड वालों को हर माह मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है. लेकिन, कई चार पहिया वाहन वाले और आर्थिक रूप से मजबूत परिवार भी इसका लाभ उठा रहे हैं. अब ऐसे लाभुकों के कार्ड रद्द किये जायेंगे, साथ ही अपात्र लाभुक अगर अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करते है तो इस स्थिति में उनसे वसूली की कार्रवाई की जायेगी. एसडीओ आशुतोष रंजन ने बताया कि सासाराम अनुमंडल में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाल व पीले राशन कार्डों का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गयी है. चार पहिया वाहन मालिक, 2.50 एकड़ से अधिक जमीन, पीएम किसान निधि के अलावा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले कुल 21500 कार्डधारियों को चिह्नित किया गया है. इनको अब इस योजना के तहत राशन मिलने के बजाय उनका कार्ड रद्द किया जायेगा. एसडीओ ने कहा कि पीडीएस के अपात्र लाभुक खुद बिहार के आरसीएमएस पोर्टल के माध्यम से खुद अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं. अन्यथा उन लाभुकों का कार्ड रद्द करने के साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इन लोगों के राशन कार्ड हुए रद्द जिनका राशन कार्ड है, लेकिन कई महीनों से राशन का उठाव नहीं कर रहे हैं. चार पहिया वाहन, 2.50 एकड़ से अधिक जमीन, फ्रिज, एसी या लाइसेंसी हथियार वाले, परिवार में सरकारी व गैर सरकारी नौकरी करने वाले सदस्य, 1.20 लाख से अधिक प्रति वर्ष आय, पीएम किसान निधि योजना के अलावा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ लेने वालों का राशन कार्ड रद्द किया जायेगा. इ-केवाइसी ने खोली पोल एसडीओं ने कहा कि इ-केवाइसी के तहत राशन कार्ड को आधार से जोड़ने के बाद अयोग्य लाभुकों की पहचान हुई. इ-केवाइसी के बाद नये सॉफ्टवेयर के जरिए खाता, जमीन और खरीदारी का ब्योरा हासिल किया गया. आधार सीडिंग के दौरान कार्डधारक और उनके परिवार के सभी सदस्यों की जांच की गयी, जिससे आयकरदाता और अन्य योजनाओं का लाभ लेने वालों की पहचान हुई. सरकार के निर्देश पर अयोग्य लाभुकों की सूची तैयार कर ली गयी है. अब इसी माह से चिह्नित लाभुकों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरु कर दी जायेगी.
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