मारपीट के 15 वर्ष पुराने मामले में 11 दोषियों को तीन वर्ष की कैद

बिहार सरकार की जमीन के कब्जे को लेकर उपजे आपसी विवाद में हुई थी मारपीट
सासाराम कोर्ट. मारपीट से जुड़े 15 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश 12 मुकेश कुमार मिश्रा के न्यायालय ने 11 अभियुक्तों को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कैद की सजा सुनायी है. साथ ही 10-10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है. कोर्ट ने इस मामले में सुभाष साह, रमेश साह, अक्षय साह, हरिहर साह, ददन साह, गुप्तेश्वर साह, गुरखेली साह, पप्पू कुमार साह, ओम प्रकाश साह, मंजय लाल साह व सुरेश साह सभी निवासी रेंही, दिनारा को यह सजा सुनायी है. मामले की प्राथमिकी 15 साल पूर्व दिनारा थाना कांड संख्या 140/2010 में दर्ज हुई थी. इसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 365/ 2011 में चल रहा था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, घटना 15 वर्ष पूर्व छह जून 2010 को सुबह 8:00 बजे दिनारा थाना क्षेत्र के रेहीं गांव में घटी थी. जहां बिहार सरकार की जमीन के कब्जे को लेकर उपजे आपसी विवाद में सभी अभियुक्त एक राय होकर मामले के सूचक उपेंद्र यादव व उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट करने लगे जहां गंभीर रूप से घायल सूचक और उनके परिवार जनों ने ग्रामीणों के हस्तक्षेप के चलते इस घटना में अपनी जान बचायी थी. अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल नौ गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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