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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी को 10 वर्ष कैद

Updated at : 08 Jan 2026 4:18 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में दोषी को 10 वर्ष कैद

दावथ थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्षीया नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आया फैसला

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पीड़िता को प्रतिकर सहायता राशि के तहत पांच लाख रुपये देने का आदेश

सासाराम कोर्ट़

दावथ थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ वर्षीया नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में सुनवाई करते हुए जिला जज सप्तम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अरविंद के न्यायालय ने अभियुक्त ओम प्रकाश सिंह को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनायी हुई है. दोषी ओम प्रकाश सिंह दावथ के शाहपुर गांव निवासी है. अदालत ने उसे 10 वर्ष कैद साथ 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. वहीं कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर सहायता राशि के तहत पांच लाख रुपये देने का आदेश भी जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है. मामले की प्राथमिकी दावथ थाने में वर्ष 2019 में दर्ज हुई थी. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना सात वर्ष पहले 16 अक्त्तूबर 2019 को दावथ थाना क्षेत्र में घटी थी. बच्ची अपने दलान में बैठी थी. जिसे बहला फुसलाकर अभियुक्त ने अपने घर ले गया. इसके बाद बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा. बच्ची के चिल्लाने पर वह मौके से फरार हो गया था. अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में सात गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी थी. जिन्होंने घटना का समर्थन किया था. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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