किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 वर्ष कारावास की सजा

15 साल की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आया फैसला
सासाराम कोर्ट. छह वर्ष पूर्व बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में 15 साल की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम दशरथ मिश्रा की अदालत ने दोषी विकास कुमार राम, निवासी मुरौना, बिक्रमगंज को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. वहीं, कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत चार लाख रुपये मुआवजा दिलाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना छह वर्ष पूर्व बिक्रमगंज थाना क्षेत्र में घटी थी. जहां, घटना तिथि 31 मार्च 2019 को दिन में लगभग ढाई बजे 15 वर्षीया किशोरी जब अपने चने के खेत की रखवाली कर रही थी. उसी समय अभियुक्त किशोरी के पीछे चुपके से आया व उसके अकेले का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कुल 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत यह सजा सुनायी है.
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