ePaper

ऋण नहीं चुकाने वाले 17 लोगों की संपत्ति होगी जब्त

Updated at : 17 Jun 2024 9:05 PM (IST)
विज्ञापन
ऋण नहीं चुकाने वाले 17 लोगों की संपत्ति होगी जब्त

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की राशि गटक कर ऋण चुकता नहीं करने वाले लाभुकों के विरुद्ध अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है. जिला उद्योग विभाग, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के डिफाॅल्टर लाभुकों की सूची तैयार कर उनसे ऋण वसूली के लिए कार्रवाई करनी शुरू कर दी है.

विज्ञापन

सासाराम सदर. मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की राशि गटक कर ऋण चुकता नहीं करने वाले लाभुकों के विरुद्ध अब जिला प्रशासन सख्त हो गया है. जिला उद्योग विभाग, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के डिफाॅल्टर लाभुकों की सूची तैयार कर उनसे ऋण वसूली के लिए कार्रवाई करनी शुरू कर दी है. इस कड़ी में विभाग ने योजना के ऋण चुकता नहीं करने वाले 17 लाभुकों के विरुद्ध कार्रवाई कर ऋण वसूली के लिए बिहार और ओडिशा सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम 1914 यानी पीडीआरए (पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया है. इसके बाद अब उक्त लाभुकों को अब हर हाल में बकाया ऋण की राशि जमा करनी होगी. अन्यथा उनकी अचल संपत्ति की कुर्की-जब्ती होगी. यहां तक उन्हें गिरफ्तार होकर जेल जाने के बाद भी वहां खाने-पीने तक के पैसे देने होंगे.

इस संबंध में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक आशीष रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के ऐसे कई लाभुक हैं, जो आगाह करने के बावजूद ऋण चुकाने के प्रति लगातार लापरवाही बरत रहे हैं. इन्हें ऋण वसूली के लिए कई बार नोटिस भेजा गया, पर उन पर कोई असर नहीं हो रहा है. ऐसे में अब योजना के ऋण चुकता नहीं करने वाले लाभुकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करनी शुरू कर दी गयी है. अब तक जिले के 17 लाभुकों पर पीडीआरए के तहत मामला दर्ज किया गया है. ये लाभुक ऋण राशि चुकता नहीं करते हैं, तो उनकी अचल संपत्ति की कुर्की-जब्ती होगी. यहां तक की उन्हें गिरफ्तार होने के बाद जेल में भी खाने पीने तक का खर्च उनसे लिया जायेगा.

इन लाभुकों को विभाग भेज रहा नोटिस

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के वैसे लाभुक, जो अंतिम किस्त मिले 13 महीने हो गये हैं और वे किस्त की राशि जमा नहीं कर रहे हैं. ऐसे लाभुकों को किस्त की राशि जमा करने के लिए विभाग की ओर से नोटिस भेजा जा रहा है. यदि नोटिस जाने के तीन दिनों के अंदर लाभुक योजना की किस्त की राशि का भुगतान नहीं करते हैं. तो वैसे लाभुकों के विरुद्ध विभाग ऋण वसूली के लिए विधिसम्मत कार्रवाई शुरू करेगा. जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि वैसे लाभुक जिसे अंतिम किस्त मिले 13 महीने हो गये हैं. उन्हें किस्त की राशि जमा करना अनिवार्य है. लेकिन, कई ऐसे लाभुक हैं, जो समय पूरा हो जाने के बावजूद किस्त की राशि जमा नहीं कर रहे, वैसे लाभुकों को चिह्नित कर राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है. यदि नोटिस भेजने के तीन दिनों के अंदर राशि का भुगतान नहीं करते, तो उनके विरुद्ध ऋण वसूली के लिए विधिसम्मत कार्रवाई शुरू की जायेगी.

गायब लाभुकों पर दर्ज होगा राशि गबन का मामला

सीएम उद्यमी योजना के वैसे लाभुक, जो ऋण की राशि गटक कर गायब हो गये हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए विभाग सजग होगा. विभाग ऐसे लाभुकों पर सरकारी राशि गबन करने का मामला दर्ज करेगा. उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक ने बताया कि सीएम उद्यमी योजना के इकाई, ऋण लेकर गायब हो चुके हैं. उनके विरुद्ध राशि गबन का मामला बना कर विभाग सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की जायेगी. इसको लेकर विभाग की ओर से डाटा तैयार किया जा रहा है.

क्या है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना

लोगों को स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना संचालित की गयी है. इस योजना का लाभ लेने के लिए करीब चार प्रकार की कैटेगरी है. इसमें पहला मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमी योजना, दूसरा मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, तीसरा मुख्यमंत्री युवा व चौथा महिला उद्यमी योजना. इसके तहत पात्र लाभुकों को 10 लाख रुपये का ऋण दिया जाता है. इसमें 35 से 50 प्रतिशत तक अनुदान की राशि प्रदान की जाती है, ताकि लोग व्यवसाय व उद्योग स्थापित कर स्वरोजगार कर सकें. इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किये जाते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन