थानों को मिला ध्वनि मापने के लिए डेसीबल मीटर

Updated at : 13 Mar 2025 8:47 PM (IST)
विज्ञापन
थानों को मिला ध्वनि मापने के लिए डेसीबल मीटर

सासाराम न्यूज : साइलेंट जोन में ध्वनि प्रदूषण करेंगे, तो होगी कार्रवाई : एसपी

विज्ञापन

सासाराम न्यूज : साइलेंट जोन में ध्वनि प्रदूषण करेंगे, तो होगी कार्रवाई : एसपी

सासाराम ग्रामीण.

अगर वाहन चलाते समय साइलेंट जोन में तेज हॉर्न बजाने या फिर लाउडस्पीकर से तेज आवाज में गाना बजाने की आदत है, तो इसे जल्द छोड़ दीजिए. अब पुलिस कार्रवाई करेगी. इससे पर्यावरण सहित समाज पर गलत प्रभाव पड़ता है. उक्त बातें गुरुवार को सासाराम नगर थाने में डेसीबल मीटर वितरण के दौरान एसपी रौशन कुमार ने कहीं. उन्होंने कहा कि त्योहार हो या फिर सामान्य दिन. ध्वनि प्रदूषण पर लोगों को रोक लगानी होगी. 75 डेसीबल से नीचे ध्वनि की निर्धारित सीमा है. इससे ऊपर गया, तो लोग कार्रवाई की जद में होंगे. उन्होंने कहा कि ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जल्द तेज आवाज वाले हार्न के खिलाफ अभियान शुरू किया गया है. साइलेंट जोन में तेज आवाज वाले हॉर्न बजाने पर चालान भरना होगा. अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, कोर्ट और धार्मिक स्थलों के एक सौ मीटर के आसपास के इलाके साइलेंट जोन में शामिल है. कोई सामान्य व्यक्ति जीरो डेसीबल तक ध्वनि सुन सकता है. उन्होंने कहा कि आमतौर पर हमारी बातचीत 50-60 डेसीबल के बीच होती है. अगर, कोई व्यक्ति 100 डेसीबल की आवाज को लगातार 15 मिनट तक सुन लें, तो उसके सुनने की क्षमता छिन सकती है. उन्होंने कहा कि डेसीबल मीटर सभी थानों को दिया गया है. अब इसके मापन के अनुसार कार्रवाई शुरू होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
GAURI SHANKAR

लेखक के बारे में

By GAURI SHANKAR

GAURI SHANKAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन