2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम है, उन्हें प्रमाणपत्र देने आवश्यकता नहीं
Updated at : 02 Jul 2025 9:27 PM (IST)
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Sasaram News.प्रखंड कार्यालय में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की गई. जिसमें मुखिया सहित पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे.
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मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक
प्रतिनिधि, दिनारा
प्रखंड कार्यालय में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक की गई. जिसमें मुखिया सहित पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे. प्रखंड विकास पदाधिकारी कुलदीप कुमार विभूति ने बताया कि वैसे मतदाता जिनका 2003 के मतदाता सूची में नाम है, उनको किसी प्रकार का प्रमाणपत्र देने आवश्यकता नहीं है. वहीं 1987 से पूर्व का जन्म हो और 2003 के मतदाता सूची में नाम नहीं है तो उन्हें अपना प्रमाण पत्र के साथ दस प्रमाण पत्र में कोई भी एक प्रमाण पत्र लगाना होगा, जैसे आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी कर्मी है तो उन्हें अपना पहचान पत्र जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मी के रूप में प्राप्त हो या जमीन संबंधी कागजात आदि. अगर 1987 से 2004 के बीच जन्म हो तो उन्हें अपने साथ अपने पिता या माता में किसी एक का प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है. 2004 के बाद वाले लोगों को अपने प्रमाणपत्र के साथ अपने माता एवं पिता दोनों का प्रमाणपत्र लगाना अनिवार्य होगा. बैठक में प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष रंजय कुमार सिंह ,मुरलीधर दुबे, मुखिया प्रतिनिधि अमित राय, शिवजी साह श्रीभगवान कहार आदि मौजूद थेडिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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