सासाराम नगर. जिले के सभी थाना क्षेत्रों के 344 चिह्नित जगहों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इसके अलावा सासाराम शहर क्षेत्र में पालीवार गश्तीदल में 10 दंडाधिकारी व 10 पुलिस पदाधिकारी भ्रमण करते रहेंगे. साथ ही तीनों अनुमंडल के 10 संवेदनशील प्रखंड में एक-एक दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति की गयी है. गुरुवार को चेहल्लुम व श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व के सफल आयोजन व विधि व्यवस्था संधारण के लिए डीएम उदिता सिंह ने समाहरणालय सभाकक्ष में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया है. महासचिव मरकजी मुहर्रम कमेटी सासाराम ने रात्रि सात बजे से 15 अगस्त के रात नौ बजे तक ताजिया जुलूस निकाले जाने की सूचना दी है. इसको लेकर डीएम ने मौजूद पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बिना लाइसेंस ताजिया निशान जुलुस, विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा. जुलूस में उत्तेजक, भड़काऊ गाना व नारेबाजी नहीं किया जायेगा. डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है. जुलूस में हथियार ले जाना अथवा प्रदर्शन किया जाना आर्म्स एक्ट के तहत प्रतिबंधित है. इसको सफल बनाने के लिए प्रतिनियुक्त सभी दंडाधिकारियों व जिला अंतर्गत सभी कोटि के पदाधिकारियों का अवकाश रद्द किया गया है. विशेष परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी की अनुमति के उपरांत ही मुख्यालय छोड़ेंगे. डीएम ने बैठक में और भी विभागों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है.
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