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गांजा तस्करी के मामले में चार दोषियों को 15 वर्ष कैद की सजा

Updated at : 05 Jun 2025 9:32 PM (IST)
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गांजा तस्करी के मामले में चार दोषियों को 15 वर्ष कैद की सजा

सभी को तीन-तीन लाख रुपये लगाया गया अर्थदंड

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सासाराम कोर्ट. गांजा तस्करी से जुड़े दो वर्ष पुराने मामले में गुरुवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश 19 दिनेश कुमार प्रधान की अदालत ने मामले में दोषी पाये चार अभियुक्तों को तीन-तीन लाख रुपये अर्थदंड लगाते हुए 15 वर्ष कैद की सजा सुनायी. कोर्ट ने इस मामले में खंडा, रोहतास निवासी ओमप्रकाश चौधरी, रामपुर, सासाराम निवासी उमेश सिंह उर्फ उमेश यादव, तकिया, सासाराम निवासी धीरेंद्र कुमार व गम्हरिया, अकोढ़ी गोला, निवासी सोनू पासवान को यह सजा सुनायी है. मामले की प्राथमिक की दो वर्ष पूर्व दरीहट थाना कांड संख्या 166/2023 में दर्ज हुई थी. जिसका ट्रायल एनडीपीएस मामलों के विशेष अदालत एडीजे 19 के न्यायालय में चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक बिंदेश्वर सिंह ने बताया कि घटना 15 सितंबर 2023 को डेहरी पाली पुल के पास घटी थी, जहां एक वैन में सवार चारों आरोपित कुल 45 किलो गांजा के साथ जा रहे थे. तभी गुप्त सूचना के आधार पर दरिहट पुलिस ने उन्हें पाली पुल के पास से गिरफ्तार किया था. अभियोजन पक्ष के तरफ से इस मामले में कल 12 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट में अभियुक्तों को एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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PANCHDEV KUMAR

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