अब गांवों में भी लगेगा होल्डिंग टैक्स, रोहतास की 13 पंचायतों में शुरू होगी नई व्यवस्था, हर मकान को मिलेगा यूनिक नंबर

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नोखा प्रखंड की 13 पंचायतों में लगेगा होल्डिंग टैक्स

फोटो अंचल कार्यलय प्रखंड नोखा  | Prabhat Khabar Network

रोहतास जिले की 13 पंचायतों में जल्द ही होल्डिंग टैक्स व्यवस्था लागू होने जा रही है. इस व्यवस्था के तहत सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों का सर्वे कर उन्हें होल्डिंग नंबर आवंटित किया जाएगा, जिसके बाद निर्धारित दरों पर वार्षिक टैक्स की वसूली होगी. यह राशि पंचायतों के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी.

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Nokha Panchayat Holding Tax 2026 Rohtas : रोहतास जिले के नोखा प्रखंड की सभी 13 पंचायतों में जल्द ही होल्डिंग टैक्स व्यवस्था लागू होने जा रही है. राज्य सरकार के निर्देश के बाद पंचायत स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है. इस व्यवस्था के तहत गांवों के सभी आवासीय और व्यावसायिक भवनों का सर्वे कर उन्हें होल्डिंग नंबर आवंटित किया जाएगा, जिसके बाद निर्धारित दरों पर वार्षिक टैक्स की वसूली होगी.

Rohtas News : हर मकान और दुकान का होगा सर्वे, मिलेगा होल्डिंग नंबर

नई व्यवस्था लागू करने से पहले पंचायत क्षेत्र के सभी मकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का व्यापक सर्वे कराया जाएगा. सर्वे के आधार पर प्रत्येक भवन का रिकॉर्ड तैयार होगा और उसे एक यूनिक होल्डिंग नंबर जारी किया जाएगा. इसके बाद राज्य सरकार के मानकों के अनुसार होल्डिंग टैक्स निर्धारित किया जाएगा.

गांवों के विकास पर खर्च होगी टैक्स की राशि

सरकार का उद्देश्य पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है. होल्डिंग टैक्स से प्राप्त राशि पंचायत निधि में जमा होगी और इसका उपयोग सड़क, नाली, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, साफ-सफाई, सार्वजनिक शौचालय, कचरा प्रबंधन तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण और रखरखाव पर किया जाएगा.

जागरूकता अभियान भी चलाएगा प्रशासन

प्रखंड विकास पदाधिकारी शेफाली ने बताया कि टैक्स लागू करने से पहले सभी पंचायतों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि ग्रामीणों को नई व्यवस्था की पूरी जानकारी मिल सके. सरकार से टैक्स की दर, वसूली प्रक्रिया और संभावित छूट से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश मिलने के बाद इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा.

भवन के प्रकार और उपयोग के आधार पर तय होगा टैक्स

बीडीओ शेफाली के अनुसार, होल्डिंग टैक्स की राशि भवन के प्रकार, उसके उपयोग (आवासीय या व्यावसायिक) और क्षेत्रफल के आधार पर तय की जाएगी. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पंचायत टैक्स का निर्धारण और वसूली करेगी. उनका कहना है कि इस व्यवस्था से पंचायतों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को तेजी से लागू करने में मदद मिलेगी.


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