सासाराम में 11 साल पुराने अपहरण-हत्या कांड में फैसला, पांच दोषियों को उम्रकैद

Updated:
विज्ञापन

सासाराम कोर्ट ने 11 साल पुराने अपहरण और हत्या के मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। पूरी घटना की जानकारी यहाँ पढ़ें।

विज्ञापन

Rohtas News : सासाराम नगर थाना क्षेत्र में वर्ष 2015 में हुए बहुचर्चित अपहरण एवं हत्या मामले में जिला जज चतुर्थ अनिल कुमार की अदालत ने बुधवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाते हुए पांच अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने दोषी जितेंद्र राम (कोनार), शशि कुमार (डुमरिया), छोटू खान और जहांगीर खान (कैथी) तथा सोनू अली (शेरगंज) पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

फिल्म देखने निकला था युवक, फिरौती मांगने के बाद कर दी गई हत्या

अभियोजन के अनुसार 17 मार्च 2015 को करन सराय निवासी समर सिंह का पुत्र रवि कुमार दोपहर में फिल्म देखने के लिए घर से निकला था. शाम करीब 7:15 बजे रवि ने अपने पिता को फोन कर बताया कि उसका अपहरण कर लिया गया है. इसके बाद आरोपितों ने परिजनों से फोन पर तीन दिनों के भीतर 50 लाख रुपये की फिरौती देने की मांग की और रकम नहीं मिलने पर रवि की हत्या कर दी.

11 गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला

अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से चिकित्सक, अनुसंधानकर्ता सहित कुल 11 गवाहों की गवाही अदालत में कराई गई. मामले की प्राथमिकी सासाराम नगर थाना कांड संख्या 304/2015 के रूप में दर्ज हुई थी, जबकि इसका ट्रायल सत्र वाद संख्या 562/2015 के तहत चल रहा था.

हत्या, अपहरण और साक्ष्य मिटाने के आरोप में मिली सजा

अदालत ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना, धारा 363 (अपहरण) के तहत पांच वर्ष का कारावास एवं 5 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.


विज्ञापन
Om Prakash Gond

लेखक के बारे में

By Om Prakash Gond

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन