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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष का कारावास

Updated at : 07 Feb 2026 5:10 PM (IST)
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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 वर्ष का कारावास

SASARAM NEWS.17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म व उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए शनिवार को जिला जज सप्तम सह विशेष न्यायालय पोक्सो अधिनियम श्रीअरविंद की अदालत ने मामले में दोषी अभियुक्त निशांत सिंह निवासी दधांव, दिनारा (भानस) को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

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प्रतिनिधि, सासाराम कोर्ट 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म व उसका अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने से जुड़े मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए शनिवार को जिला जज सप्तम सह विशेष न्यायालय पोक्सो अधिनियम श्रीअरविंद की अदालत ने मामले में दोषी अभियुक्त निशांत सिंह निवासी दधांव, दिनारा (भानस) को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक हीरा प्रताप सिंह ने बताया कि घटना चार वर्ष पूर्व 22 जुलाई 2022 को दिनारा भानस थाना क्षेत्र में घटी थी. जहां रात में एक बजे लोडेड कट्टा के साथ अभियुक्त को पीड़िता के घर में जबरन दुष्कर्म की नीयत से घुसते हुए ग्रामीणों की सहायता से पकड़ा गया था. अभियुक्त पीड़िता पर अपनी गंदी नजर रखता था. इसी दौरान पूर्व में अभियुक्त ने पीड़िता को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया व अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने लगा था. अभियोजन पक्ष की तरफ से इस मामले में 10 गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज करायी गयी थी. इसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को पोक्सो अधिनियम की धारा 4(1) के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी है. कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को जारी किया है.

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