रोहतास: चेनारी में किराना दुकान से 13 वर्षीय बालक मुक्त, बाल श्रम के खिलाफ श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई

फोटो कैप्शन:- किराना दुकान से मुक्त कराया गया बालक के साथ बाल श्रम विभाग के अधिकारी | Prabhat Khabar Network
रोहतास जिले के चेनारी में बाल श्रम के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई है. मल्हीपुर रोड स्थित एक किराना स्टोर से 13 वर्षीय नाबालिग को श्रम से मुक्त कराया गया. यह कार्रवाई श्रम विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने की है, जो बाल श्रम मुक्त जिला बनाने के अभियान का हिस्सा है.
Rohtas News : रोहतास जिले के चेनारी नगर पंचायत क्षेत्र में बाल श्रम के खिलाफ श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. शनिवार को श्रम विभाग और चेनारी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मल्हीपुर रोड स्थित जयसवाल किराना स्टोर में छापेमारी कर एक 13 वर्षीय बालक को श्रम से मुक्त कराया. जांच में दुकान पर नाबालिग से काम कराए जाने की पुष्टि होने के बाद टीम ने बालक को संरक्षण में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
किराना दुकान में काम कर रहा था 13 वर्षीय बालक. जांच में हुआ खुलासा
चेनारी नगर पंचायत के मल्हीपुर रोड स्थित जयसवाल किराना स्टोर में श्रम विभाग की टीम ने बाल श्रम की सूचना पर कार्रवाई की. जांच के दौरान दुकान में एक नाबालिग बालक काम करता हुआ मिला. टीम ने तत्काल उसे काम से मुक्त कराया. मुक्त कराए गए बालक की पहचान (काल्पनिक नाम रवि कुमार) के रूप में की गई है.
चार श्रम पदाधिकारियों की टीम ने की कार्रवाई. पुलिस भी रही मौजूद
इस अभियान को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी राम प्रवेश सिंह (राजपुर), कपिल देव प्रसाद (चेनारी), सर्वेश कुमार पांडे (नोहटा) और अभिषेक कुमार सिंह (शिवसागर) की संयुक्त टीम ने अंजाम दिया. अभियान के दौरान चेनारी थाना के एसआई महेंद्र नाथ सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे. वहीं खुशबू कुमारी ने अभियान में संयोजक की भूमिका निभाई.
दुकान संचालक के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू
श्रम विभाग की टीम ने बालक की आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद उसे नियमानुसार संरक्षण में लिया. वहीं दुकान संचालक के विरुद्ध बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना अपराध. विभाग ने दी चेतावनी
श्रम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि बाल श्रम कानूनन अपराध है. किसी भी प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना पूरी तरह प्रतिबंधित है. अधिकारियों ने व्यवसायियों से अपील की कि वे नाबालिग बच्चों को रोजगार न दें, अन्यथा जुर्माना और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
चेनारी में पहले भी हो चुकी है बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई
बाल श्रम के खिलाफ चेनारी क्षेत्र में पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है. 21 मई 2025 को श्रम विभाग के धावा दल ने नगर पंचायत स्थित जय भोले रेस्टोरेंट से एक बाल श्रमिक को मुक्त कराया था. उस समय श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी कपिल देव प्रसाद के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए प्रतिष्ठान संचालक के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की थी. मुक्त बालक को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया था.
बाल श्रम मुक्त जिला बनाने के लिए अभियान जारी
श्रम विभाग ने कहा कि जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. विभाग की टीम आगे भी ऐसे प्रतिष्ठानों की जांच करेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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By Prabhat Khabar News Desk
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