सासाराम कोर्ट. 21 वर्ष पुराने हत्या से जुड़े एक मामले में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ अनिल कुमार की अदालत ने दोषी सिद्ध सात अभियुक्तों में से दो अभियुक्त सुदामा चेरो व दीनानाथ चेरो को उम्र कैद की सजा सुनायी. साथ ही 37500-37500 रुपये अर्थदंड लगाया गया. वहीं, अन्य अभियुक्त लाल साहब चेरो, शिवशंकर चेरो, विरोधी चेरों, बाबूचंद बिंद व बीमल चेरो को 7-7 वर्ष की कैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही 12500-12500 रुपये अर्थदंड लगाया गया. सभी अभियुक्त शिवसागर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव के निवासी है. मामले की प्राथमिकी 21 वर्ष पूर्व शिवसागर बड्डी थाना कांड संख्या 94/2004 में दर्ज करायी गयी थी. जिसका ट्रायल सत्रवाद संख्या 09/2005 में चल रहा था. मामले के अपर लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि सभी अभियुक्तों पर गांव के ही बनवारी चेरो द्वारा अपने पिता की हत्या व जानलेवा हमला के लिए 28 जुलाई 2004 को प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण गांव के बीच स्थित तालाब लेने के लिए गांव के कमेटी के द्वारा एक बैठक की गयी थी. जहां पर सूचक व दीनानाथ चेरो के बीच कहा सुनी गाली-गलौज होने पर सूचक के साथ मारपीट करने का प्रयास किया गया था. जिस पर सूचक वहां से भाग कर अपने घर आ गया था. घटना के आधा घंटा के बाद सभी आरोपी सूचक के घर पर हरवे हथियार के साथ आए और सूचक पर जानलेवा हमला कर दिया, जहां सूचक के पिता सूचक को बचाने आये, तो अभियुक्तों ने उन्हे भी लाठी डंडा से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. जिनकी इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी. इस मामले में कुल दस अभियुक्तों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी, जिनमें से तीन अभियुक्तों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो गयी थी.
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