छपरा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने मंगलवार को सारण शिक्षक निर्वाचन के एइआरओ (सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी) और पदाभिहित पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की. उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पहले की सूची स्वतः विलोपित हो जाती है, इसलिए सभी योग्य शिक्षकों को प्ररूप-19 (फॉर्म-19) में आवेदन करना अनिवार्य होगा.
शिक्षक निर्वाचक बनने की अर्हता
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक (वोटर) बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं. बिहार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के वैसे शिक्षक जो अर्हता तिथि 1 नवंबर से ठीक पहले छह वर्ष के भीतर कम से कम तीन वर्ष के लिए नियमित या तदर्थ आधार पर सम्पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में शिक्षण का कार्य किए हों. वह संस्थान माध्यमिक विद्यालय से कम न हो. वे सामान्य तौर पर इस निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हों.आवेदन जमा करने की प्रक्रिया और अंतिम तिथिजिला में डीइओ, विधानसभा के इआरओ और एइआरओ इसके लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी हैं. प्रत्येक प्रखंड में एक पदाभिहित पदाधिकारी को नामित किया गया है. पात्र शिक्षकों से प्ररूप-19 प्राप्त करने के लिए प्रखंड में विशेष काउंटर का परिचालन शुरू करने का निर्देश दिया गया है. शिक्षक आगामी छह नवंबर तक किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में अपना आवेदन स्वयं अथवा संस्थान प्रमुख के माध्यम से जमा कर सकते हैं. जिलाधिकारी ने बताया कि सभी एइआरओ और पदाभिहित पदाधिकारियों को विशेष कोड आवंटित किये गये हैं. प्राप्त होने वाले आवेदनों पर क्रम के साथ उस कोड को अंकित करना आवश्यक होगा, ताकि अलग-अलग स्थानों पर प्राप्त होने वाले आवेदनों की विशिष्टता सुनिश्चित हो सके. उपनिर्वाचन पदाधिकारी को यूनिक कोड की मुहर, प्राप्ति पंजी, मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची, और जरूरी स्टेशनरी सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है.गतिविधि का चरण निर्धारित तिथि
आवेदन करने की अंतिम तिथि 06 नवंबरप्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन 25 नवंबरदावे एवं आपत्तियों की प्राप्ति 25 नवंबर से 10 दिसंबर 2025दावे एवं आपत्तियों का निष्पादन 25 दिसंबर 2025निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर 2025
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