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आचार संहिता का पालन नहीं किया, तो होगी कड़ी कार्रवाई, सोशल मीडिया पर भी रहेगी नजर

विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बाद, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने मंगलवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की.

छपरा. विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बाद, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने मंगलवार को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुरूप चुनाव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तिथियों की जानकारी दी और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए नियमों का दृढ़ता से पालन करने का निर्देश दिया.

जिलाधिकारी ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुका है. इसके साथ ही, जिला दंडाधिकारी के स्तर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. उन्होंने सभी दलों से आदर्श आचार संहिता के सभी प्रभावी प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करने को कहा. साथ ही निर्देश दिया कि जुलूस या रैली के आयोजन, लाउडस्पीकर के उपयोग आदि के लिए सभी आवश्यक अनुमति प्राप्त की जाये. चुनाव प्रचार कार्यालय खोलने और वाहनों के उपयोग के लिए भी आवश्यक अनुमति प्राप्त या सूचना प्रदान कर ही कार्य किया जाये. सभी दलों को इसकी जानकारी जमीनी स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने को कहा गया है.

नामांकन और व्यय सीमा के नियम

सभी पार्टियों को नामांकन की पूरी प्रक्रिया के साथ साथ प्रभावी प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी. बताया गया कि नामांकन के समय आरओ के कक्ष में अभ्यर्थी सहित अधिकतम पांच लोग ही जा सकते हैं. सामान्य वर्ग के लिये नामांकन शुल्क 10 हजार रुपये तथा अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के लिये पांच हजार रुपये निर्धारित है. एक अभ्यर्थी अधिकतम 40 लाख रुपये अपने चुनाव प्रचार पर खर्च कर सकते हैं. अधिकतम 10 हजार रुपये तक ही कैश भुगतान किया जा सकता है. इससे अधिक की राशि का भुगतान चेक या ऑनलाइन माध्यम से ही करना है.

चुनाव प्रचार के खर्चों पर रहेगी कड़ी नजर

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार खर्चों पर कड़ी नजर रहेगी. संपूर्ण जिले के लिए आवश्यक सभी अनुमति सिंगल विंडो के माध्यम से दी जायेगी. इसके लिए ””सुविधा ऐप”” के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. इस संबंध में बुधवार को सभी राजनीतिक दलों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जायेगा. डीएम ने आगाह किया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की गलत सूचना या फेक न्यूज पोस्ट करने पर त्वरित कार्रवाई होगी. सभी दलों से अनुरोध किया गया है कि ऐसी कोई भी गलत सूचना संज्ञान में आने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें. डीएम ने सभी दलों से नियमों का अनुपालन करते हुए स्वस्थ वातावरण एवं उत्सवी माहौल में निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने का आह्वान किया. बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी, वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त सहित विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष/प्रतिनिधि उपस्थित थे.

सोनपुर और इसुआपुर में मतदाता जागरूकता अभियान तेज

लोकतंत्र का पर्व मनाना है, छह नवंबर को मतदान करने जरूर जाना है. विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की सक्रियता और बढ़ गयी है. सोनपुर प्रखंड में आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविकाओं और सहायिकाओं द्वारा अपने-अपने पोषक क्षेत्रों में घर-घर जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया. उन्होंने “पहले मतदान करें, फिर जलपान करें ” जैसे नारों के साथ आगामी चुनाव में मतदान करने की अपील की. वहीं इसुआपुर के उच्च विद्यालय सिसवा में छात्र-छात्राओं को मतदाता शपथ दिलायी गयी. शिक्षकों ने बच्चों से आगामी छह नवंबर को अपने-अपने अभिभावकों को मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने की अपील करने को कहा. मशरक स्थित अवध हाइस्कूल चैनपुर चरिहारा के ईएलसी क्लब के छात्रों ने रंगोली बनाकर सभी स्कूली बच्चों और ग्रामीण मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया.

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