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Saran News : 15 सौ टैक्स डिफॉल्टरों के लिए बड़ा मौका, एकमुश्त टैक्स जमा करें, अर्थदंड में पाएं छूट

Updated at : 26 Mar 2025 8:10 PM (IST)
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Saran News : 15 सौ टैक्स डिफॉल्टरों के लिए बड़ा मौका, एकमुश्त टैक्स जमा करें, अर्थदंड में पाएं छूट

यदि आप वाहन मालिक हैं और टैक्स डिफाॅल्टर हैंं और आप पर बड़ी राशि टैक्स के रूप में बकाया है, तो अगले पांच दिनों का समय आपके लिए बेहतर है. आप एक मुश्त टैक्स जमा करके अर्थदंड से छूट पा सकते हैं.

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छपरा. यदि आप वाहन मालिक हैं और टैक्स डिफाॅल्टर हैंं और आप पर बड़ी राशि टैक्स के रूप में बकाया है, तो अगले पांच दिनों का समय आपके लिए बेहतर है. आप एक मुश्त टैक्स जमा करके अर्थदंड से छूट पा सकते हैं. इसकी जानकारी देते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी कमर आलम ने बताया कि यह आखिरी मौका है. टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक सर्व क्षमा योजना का लाभ उठा कर आर्थिक बोझ से राहत पा सकते हैं.

इस जुर्माना ब्याज से मिलेगी मुक्ति

इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदंड और ब्याज से विमुक्ति दी जायेगी. इसके तहत वाहन पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन फीस और व्यापार कर पर सर्व क्षमा योजना का लाभ उठाने के लिए अब केवल पांच दिन शेष बचे हैं. 31 मार्च तक सभी टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिक और व्यापारियों के लिए एक सुनहरा मौका है. यदि अब तक वाहन का टैक्स जमा नहीं किया है या किसी कारणवश देरी हुई है, तो इस योजना का लाभ उठाकर आर्थिक दंड से बचा जा सकता है.

31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा योजना का लाभ

परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि 31 मार्च के बाद सर्व क्षमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा. यह योजना 18 सितंबर, 2024 से 31 मार्च तक प्रभावी है. इस दौरान टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रेक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित या अनिबंधित परिवहन या गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं.

ससमय टैक्स जमा नहीं करने के कारण हो गये टैक्स डिफॉल्टर

टैक्स डिफॉल्टर बनने के कई कारण है जिसमें मुख्य रूप से परिवहन या गैर परिवहन वाहन या टैक्टर- टेलर या बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी द्वारा ससमय कर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे. समीक्षा के क्रम में कुछ ऐसे वाहन विक्रेता भी संज्ञान में आये, जिनके पास व्यापार कर से संबंधित पुराने बकाया हैं. वे इसे जमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बकाया से अधिक अर्थदंड लगने के कारण मूल कर की राशि नहीं दे पा रहे हैं. ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है.

एकमुश्त 30 हजार जमा करें और ब्याज से मुक्ति पाएं

जिन टैक्स डिफॉल्टर टैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है उन्हें एकमुश्त 30,000 रुपये जमा करने पर शेष कर या अर्थदंड से सर्वक्षमा दी जायेगी. वहीं टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (टैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक बीएस-4 के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन का पथ कर बकाया उन्हें मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जायेगी.

अस्थायी निबंधन की फीस एकमुश्त जमा करने पर अर्थदंड से विमुक्ति

बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गये वाहन जिनका अस्थायी निबंधन की फीस बकाया है उन्हें देय फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी. वैसे डीलर जो ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित है उन्हें मूल व्यापार कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिल जाएगी. टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन जिनका हरित कर बकाया है, उन्हें मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी.

नीलाम पत्र ले लिया जायेगा वापस

वैसे वाहन स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि या टैक्स और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी. यह योजना 31 मार्च तक ही है इसके बाद किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी और किसी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAH ABID HUSSAIN

लेखक के बारे में

By SHAH ABID HUSSAIN

SHAH ABID HUSSAIN is a contributor at Prabhat Khabar.

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