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कानूनी प्रावधानों और महिला सशक्तीकरण पर दी गयी जानकारी

Updated at : 24 Dec 2025 8:30 PM (IST)
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कानूनी प्रावधानों और महिला सशक्तीकरण पर दी गयी जानकारी

महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के तत्वावधान में सौ दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन लहलादपुर प्रखंड में किया गया.

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छपरा. महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के तत्वावधान में सौ दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन लहलादपुर प्रखंड में किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत प्रेम प्रकाश जिला परियोजना प्रबंधक ने बाल विवाह, लेगिंग हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दे पर गंभीर चर्चा के साथ की. उन्होंने बताया कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष निर्धारित है. इससे पूर्व विवाह होने पर जुर्माना और जेल दोनों का प्रावधान है. डिस्ट्रिक्ट हब फॉर विमेन एंपावरमेंट के फाइनेंशियल लिट्रेसी एक्सपर्ट सत्येंद्र कुमार ने बाल विवाह के विरोध को सशक्तिकरण से जोड़ते हुए कहा कि न तो यह व्यक्तिगत विकास के लिये उचित है और न ही समाज के लिए लाभकारी. उन्होंने प्रगतिशील समाज के निर्माण हेतु बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में सभी के सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया तथा इसकी शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 181 महिला हेल्पलाइन महिलाओं के लिये 1098 चाइल्डलाइन और आपात स्थिति में 112 पुलिस पर संपर्क करने की सलाह दी. इस कार्यक्रम में जीविका के पदाधिकारी जीविका की महिलाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पीएलवी एवं स्थानीय महिलाएं सम्मिलित हुई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ALOK KUMAR

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