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Saran News : व्यवहार न्यायालय में एक मई से इ-फाइलिंग अनिवार्य

सारण व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका और मुंसीफ न्यायालय से जुड़े मामलों की फाइलिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग के निर्देश पर आगामी एक मई से इन मामलों की फाइलिंग केवल इ-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से की जायेगी.

छपरा (कोर्ट) . सारण व्यवहार न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका और मुंसीफ न्यायालय से जुड़े मामलों की फाइलिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग के निर्देश पर आगामी एक मई से इन मामलों की फाइलिंग केवल इ-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से की जायेगी. इ-फाइलिंग के बाद अधिवक्ताओं को एक फाइलिंग नंबर और इ-रसीद प्राप्त होगी. फिजिकल फाइल पर यह फाइलिंग नंबर अंकित कर उसे इ-रसीद के साथ फाइलिंग काउंटर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. तकनीकी कठिनाई की स्थिति में अधिवक्ताओं को कंप्यूटर सेक्शन से सहायता मिल सकेगी. अन्य प्रकार के मामलों की फाइलिंग पूर्ववत या ई-फाइलिंग, दोनों माध्यमों से संभव रहेगी. अधिवक्ताओं को इ-फाइलिंग प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन 25 अप्रैल और तीन मई को न्यू टेन कोर्ट्स बिल्डिंग स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में दोपहर एक बजे से किया जायेगा. इसमें सभी अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, अधिवक्ता लिपिक एवं संबंधित अधिकारी भाग लेंगे.

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