युवक के हत्या मामले में आरोपित दोषी करार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :10 May 2017 6:29 AM (IST)
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छपरा(कोर्ट) : वर्ष 2012 के 6 जून को एकमा थाना के तरवनिया गांव में एक युवक की हुई हत्या मामले में आरोपित बनाये गये अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने मामले के सत्रवाद संख्या 507/15 की सुनवाई करते हुए आरोपित तरवनिया […]
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छपरा(कोर्ट) : वर्ष 2012 के 6 जून को एकमा थाना के तरवनिया गांव में एक युवक की हुई हत्या मामले में आरोपित बनाये गये अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार दिया है. मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम अंजनी कुमार सिंह ने मामले के सत्रवाद संख्या 507/15 की सुनवाई करते हुए आरोपित तरवनिया निवासी परशुराम महतो को दोषी करार दिया है.
जिसकी सजा कि बिंदु पर 11 मई को सुनवाई होगी. ज्ञात हो कि घटना की रात तरवनिया निवासी गीता कुंवर अपने पुत्र नीतीश कुमार के साथ गांव के पारस महतो की पुत्री की शादी में गयी थी जहां नीतीश बरात में आये आर्केस्ट्रा को देखने चला गया और सुबह उसका शव गांव के छठु महतो के खेत में मिला. इस संबंध में मृतक की मां ने अज्ञात के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में परशुराम को हत्या में संलिप्त पाते हुए उसे अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया था. और इसके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था.
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