दहेज प्रताड़ना के मामले में पति को सजा

Published at :21 Mar 2017 1:57 AM (IST)
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दहेज प्रताड़ना के मामले में पति को सजा

छपरा : दहेज में मोटरसाइकिल नही मिलने पर पत्नी को प्रताड़ित कर घर से निकाल देने के मामले में कोर्ट ने पति को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है. सोमवार को एसडीजेएम उमेश राय ने विचारण संख्या 283/17 पर सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित दिघवारा थाना क्षेत्र के राई पट्टी निवासी भरत […]

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छपरा : दहेज में मोटरसाइकिल नही मिलने पर पत्नी को प्रताड़ित कर घर से निकाल देने के मामले में कोर्ट ने पति को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है. सोमवार को एसडीजेएम उमेश राय ने विचारण संख्या 283/17 पर सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित दिघवारा थाना क्षेत्र के राई पट्टी निवासी भरत पासवान को भादवि की धारा 498 ए में तीन वर्ष सश्रम कारावास और एक हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. ज्ञात हो कि भरत की पत्नी संगीता देवी ने वर्ष 2006 के 5 सितम्बर को अपने पति समेत अन्य पर दहेज प्रताड़ना का एक मामला सीजेएम कोर्ट में करायी थी.

उसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
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