छपरा (कोर्ट) : इशुआपुर के तत्कालीन दारोगा संजय तिवारी को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर सरकारी पिस्टल लूट लेने के मामले में अभियोजन द्वारा किसी भी साक्ष्य को गवाही हेतु प्रस्तुत नहीं किया जा सका. वहीं मामले में आरोपित दो कारा बंदियों को मंडल कारा से कोर्ट में पेशी हेतु प्रस्तुत किया गया.
मंगलवार को एडीजे द्वितीय विजयाआनंद तिवारी के कोर्ट में दारोगा हत्या मामले के सत्रवाद संख्या 501/15 और 180/15 में साक्ष्य हेतु तिथि निर्धारित थी, परंतु किसी गवाह के उपस्थित नहीं होने के कारण गवाही नहीं हो सकी. न्यायाधीश ने साक्ष्य हेतु अगली तिथि दो जनवरी निर्धारित की है.