छपरा (कोर्ट) : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधेश्याम शुक्ला ने मढ़ौरा थानाध्यक्ष पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर न्यायालय को सूचित किये जाने से संबंधित एक पत्र डीआइजी सारण को लिखा है. कोर्ट में दहेज हत्या से संबंधित एक मामले में सीजेएम द्वारा थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई का आदेश दिया गया परंतु थानाध्यक्ष ने कार्रवाई तो दूर प्राथमिकी भी दर्ज नहीं किया.
इसको लेकर शो कॉज्, स्मार पत्र के अलावे एसपी के माध्यम से कार्रवाई करने को लेकर भी पत्र दिया गया परंतु थानाध्यक्ष को फिर भी प्राथमिकी दर्ज नहीं किया तो कोर्ट ने थानाध्यक्ष पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने को ले उनपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तथा कार्रवाई की सूचना से कोर्ट को अवगत कराने के लिए सारण के पुलिस उप महानिरीक्षक को पत्र लिखा है.
विदित हो कि मढौरा थाना क्षेत्र के गौड़ा निवासी भृगुनाथ भक्त ने दहेज हत्या का एक परिवार संख्या 1739/16 सीजेएम कोर्ट में दाखिल करते हुए गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चिवराहां निवासी संजय भक्त समेत उसके परिजनों को अभियुक्त बनाया था. इस मामले में सीजेएम ने मढौरा थानाध्यक्ष को प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया था.