संवेदनहीन लोक प्राधिकारियों पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

Published at :01 Sep 2016 3:34 AM (IST)
विज्ञापन
संवेदनहीन लोक प्राधिकारियों पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

छपरा (सदर) : प्रमंडलीय आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार नर्मदेश्वर लाल ने बुधवार को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकारों को संवेदनशील बनने की जरूरत जतायी. लोक शिकायत की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष न तो समय प्रतिवेदन आ रहा है […]

विज्ञापन

छपरा (सदर) : प्रमंडलीय आयुक्त सह प्रथम अपीलीय प्राधिकार नर्मदेश्वर लाल ने बुधवार को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की सुनवाई के दौरान लोक प्राधिकारों को संवेदनशील बनने की जरूरत जतायी. लोक शिकायत की सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष न तो समय प्रतिवेदन आ रहा है और ना ही लोक प्राधिकार स्वयं सुनवाई की तिथि में उपस्थित हो रहे है. फलत: बहुत सारे मामलों का निपटारा सही तरीके से करने में कठिनाई हो रही है. विशेष परिस्थिति का बहाना बनाकर लोक प्राधिकार खुद के बदले अपने कर्मचारियों को भेज देते है जो उनकी संवेदनहीनता को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि जो लोक प्राधिकार लापरवाही बरतेंगे उन्हें माफ नहीं किया जायेगा. वे दंड के लिए तैयार रहे. जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी/अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सशमय शिकायतों का निवारण नहीं करेंगे उनपर कार्रवाई नहीं की जायेगी. सशमय मामले के निवारण से लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा. प्रमंडलीय आयुक्त ने गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना अंतर्गत फुलगिना पश्चिम टोला की चिंता देवी पति जगदीश साह तथा गोपालगंज के कुर्थिया गांव के अमरेश यादव के मामले की सुनवाई शुक्रवार को की.

बहाना बनाकर न्यायालय में खुद के बदले कर्मचारियों को भेजने के मामले को आयुक्त ने गंभीरता से लिया
नोट:फोटो नंबर 31 सीएचपी 12 है कैप्सन होगा-लोक शिकायतों की सुनवाई करते प्रमंडलीय आयुक्त
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन