छपरा (कोर्ट) : धोखाधड़ी व जालसाजी के मामले में कोर्ट ने भोजपुरी गायक गुड्डू रंगीला की गिरफ्तारी का आदेश दिया है. व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या शेखर ने भोजपुरी गायक गुड्डू गिरी उर्फ गुड्डू रंगीला पर सीआरपीसी की धारा 70 के तहत गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. बताते चले कि खैरा थाना क्षेत्र के श्रीनगर निवासी पंकज कुमार सिंह ने 17 जनवरी 2008 को सीजेएम कोर्ट में सीवान के सिसवन थाना क्षेत्र के वाबनडीह के मठिया निवासी व गुड्डू रंगीला के विरुद्ध भादवि की धारा 406, 420 में एक मामला दर्ज कराया था.
आरोप में कहा गया था कि उसने गायक को अपनी गीत लिख कर भेजा था. इस पर उन्होंने गाने की सहमति दी तथा कहा कि उस पर धुन तैयार किया जा रहा है. कुछ दिन के बाद उन्होंने गीत के शीर्षक व मैटर में हेरफेर कर अमरेंद्र अर्पण नाम से एलबम बना लिया. इस मामले की सुनवाई करते हुए व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या शेखर ने गुड्डू रंगीला को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है.