गंडामन मामले में अभियोजन ने दिया जवाब, बहस की पूरी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :09 Aug 2016 5:14 AM (IST)
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उच्च व उच्चतम न्यायालयों के दृष्टांतों का दिया हवाला दस अगस्त तक मीना व अर्जुन भेजे गये न्यायिक हिरासत में छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मसती स्थित विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से 23 बच्चों की हुई मौत मामले में अभियोजन द्वारा बहस पूरी कर ली गयी. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश […]
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उच्च व उच्चतम न्यायालयों के दृष्टांतों का दिया हवाला
दस अगस्त तक मीना व अर्जुन भेजे गये न्यायिक हिरासत में
छपरा (कोर्ट) : मशरक के गंडामन धर्मसती स्थित विद्यालय में मध्याह्न भोजन खाने से 23 बच्चों की हुई मौत मामले में अभियोजन द्वारा बहस पूरी कर ली गयी. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वतीय विजय आनंद तिवारी के कोर्ट में चल रहे गंडामन मामले के सत्रवाद 811/13 में लोक अभियोजन सुरेंद्र नाथ सिंह ने कानूनी बिंदुओं पर बहस करते हुए बचाव पक्ष के बहस का जवाब दिया. उन्होंने बहस के दौरान उच्च व उच्चतम न्यायालय में इस तरह के चले कई मामले के दृष्टांतों का हवाला देते हुए उसकी छाया प्रति कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया.
इसके तुरंत बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता भोला प्रसाद ने अभियोजन के द्वारा उठाये गये कुछ बिंदुओं का प्रतिउत्तर दिया. दोनों पक्षों की सुनने के उपरांत न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को 10 अगस्त तक अपना लिखित जवाब दिये जाने का मोहलत दिया है. अभियोजन की ओर से सहायक समीर कुमार मिश्रा ने, तो बचाव पक्ष की ओर से नरेश प्रसाद राय ने बहस में हिस्सा लिया. वहीं, मामले में आरोपित विद्यालय की प्रधान शिक्षिका मीना देवी और सह आरोपित अर्जुन राय को मंडल कारा से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. कोर्ट ने दोनों को 10 अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
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