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पुलिस अधिकारियों का कटेगा एक दिन का वेतन

कार्रवाई. आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कोर्ट ने दिया आदेश एक थानाध्यक्ष पर कारणपृच्छा नोटिस जारी करते हुए सदेह उपस्थित होने का आदेश छपरा (कोर्ट) : न्यायालय में विचाराधीन अग्रिम जमानत याचिकाओं के त्वरित निष्पादन हेतु थानाध्यक्षों एवं अनुसंधानकर्ता से अभिलेखों की बार-बार मांग किये जाने के बावजूद कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये जाने […]

कार्रवाई. आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कोर्ट ने दिया आदेश

एक थानाध्यक्ष पर कारणपृच्छा नोटिस जारी करते हुए सदेह उपस्थित होने का आदेश
छपरा (कोर्ट) : न्यायालय में विचाराधीन अग्रिम जमानत याचिकाओं के त्वरित निष्पादन हेतु थानाध्यक्षों एवं अनुसंधानकर्ता से अभिलेखों की बार-बार मांग किये जाने के बावजूद कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किये जाने से नाराज न्यायिक पदाधिकारी ने जहां दो अनुसंधानकर्ताओं का एक-एक दिन का वेतन काट लेने तथा एक थानाध्यक्ष पर कारण पृच्छा नोटिस जारी करते हुए सदेह उपस्थित होने का आदेश दिया है.
गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने इसुआपुर थाना कांड संख्या 25/16 के अनुसंधानकर्ता और तरैया थाना कांड संख्या 44/16 के अनुसंधानकर्ता दोनों का एक-एक दिन का वेतन काट लिये जाने को लेकर सारण के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है. साथ ही कार्रवाई से कोर्ट को अवगत कराने की बात भी पत्र में कही गयी है.
वहीं नगर थानाध्यक्ष को कांड संख्या 115/16 में केस डायरी प्रस्तुत नहीं करने को लेकर कारण पृच्छा नोटिस जारी किया है, जिसमें आदेशित किया गया है कि वे कोर्ट में सदेह उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में उन्होंने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया. बताते चलें कि इसुआपुर थाना कांड संख्या 25/16 के अभियुक्त द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका संख्या 1329/16 में कोर्ट ने 26 मई को केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा था.
उसके बाद नौ जून तक नहीं आने पर शो कॉज किया गया. फिर भी न तो केस डायरी ही उपलब्ध हुई और न अधिकारी ही उपस्थित हुए, तो 16 जून को उपरोक्त आदेश दिया गया. उसी प्रकार तरैया थाना कांड संख्या 44/16 के आइओ से याचिका संख्या 1297/16 में जख्म प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, जिसमें उन पर 21 मई को शो कॉज किया गया तथा 16 जून तक सदेह उपस्थित होने व स्पष्टीकरण का आदेश दिया गया. फिर भी उपस्थित नहीं होने पर इनका भी एक दिन का वेतन काट लिये जाने का आदेश दिया गया है.

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