छपरा (कोर्ट) : शहर के विंध्यवासिनी भवन में पांच वर्ष पूर्व हुए तिहरे हत्या कांड मामले में अभियोजन द्वारा किसी भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया जा सका. इस वजह से गवाही नहीं हो सकी. वहीं मामले में आरोपित बनाये गये अभियुक्तों की न्यायालय में पेशी तथा हाजिरी दी गयी. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय के न्यायालय में तिहरे हत्या कांड के सत्र वाद संख्या 107/12 में साक्ष्य हेतु तिथि निर्धारित थी,
जो गवाह की अनुपस्थिति के कारण नहीं हो सकी. साक्ष्य को लेकर आरोपितों में अविनाश राय और निकेश राय को कड़ी सुरक्षा के बीच मंडल कारा से कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. न्यायाधीश ने दोनों को पेशी के दौरान अगली तिथि तक के लिए न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया है. वहीं दो अन्य आरोपितों घनश्याम सिंह और शंभु राय के द्वारा अपनी हाजिरी दी गयी.