मामले में दो दोषी करार

Published at :05 May 2016 2:41 AM (IST)
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मामले में दो दोषी करार

फर्जी निकासी मामला. चेक चुरा की थी लाखों की निकासी डीइओ कार्यालय से हुई थी सर्वशिक्षा अभियान की चेक बुक की चोरी छपरा (कोर्ट) : सर्वशिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं के मद के लाखों रुपये की राशि का गबन कर लिये जाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये दो आरोपितों को कोर्ट ने दोषी करार […]

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फर्जी निकासी मामला. चेक चुरा की थी लाखों की निकासी

डीइओ कार्यालय से हुई थी सर्वशिक्षा अभियान की चेक बुक की चोरी

छपरा (कोर्ट) : सर्वशिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं के मद के लाखों रुपये की राशि का गबन कर लिये जाने के मामले में अभियुक्त बनाये गये दो आरोपितों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. बुधवार को न्यायिक पदाधिकारी आरके यादव ने भगवान बाजार थाना कांड संख्या 193‍/12 की सुनवाई करते हुए मामले के दो आरोपितों अमृतेश प्रभाकर तथा संजय सिंह को भादवि की धारा 420, 467, 468, 471 व 120 बी में दोषी करार दिया है.

इस मामले में सरकार का पक्ष रखनेवाले अपर जिला अभियोजन पदाधिकारी विंध्याचल सिंह ने बताया कि सर्वशिक्षा अभियान की विभिन्न योजनाओं की चेक बुक जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से जालसाजों द्वारा चुरा ली गयी और इस मद के लिए बैंक में जमा 54 लाख 55 हजार 800 रुपये में से फर्जी हस्ताक्षर के बल पर लगभग 30 लाख की निकासी कर ली गयी.

इसको लेकर बैंक द्वारा डीइओ को सूचना दी गयी कि योजनाओं की राशि व्यक्तिगत हित में निकाली जा रही है. सूचना पर तत्कालीन डीइओ अमरेंद्र कुमार मिश्रा बैंक गये और तत्काल निकासी पर रोक लगाने का एक आवेदन दिया तथा भगवान बाजार थाने में उपरोक्त दोनों के अलावा छह अन्य को भी नामजद अभियुक्त बनाते हुए एक प्राथमिकी दर्ज करायी.

पुलिस ने इस मामले में उपरोक्त दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था. वहीं अन्य चार के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखने की बात कही थी. बाद विचारण में कोर्ट ने दोनों आरोपितों को दोषी करार दिया है. वहीं अपर अभियोजन पदाधिकारी श्री सिंह ने कोर्ट को एक आवेदन देते हुए आग्रह किया है कि सजा के बिंदु पर सुनवाई सीजेएम कोर्ट में की जाये. क्षेत्राधिकार में तीन वर्ष और 10 हजार अर्थ दंड करने का अधिकार है, जबकि सीजेएम को सात वर्ष और असीमित अर्थ दंड दिये जाने का अधिकार प्राप्त है. कोर्ट ने सहायक अभियोजन पदाधिकारी के आग्रह को स्वीकार कर लिया है.

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