छपरा (कोर्ट) : 15 दिसंबर, 2004 को गड़खा थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव में अपराधियों द्वारा उपेंद्र राय को गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने सभी गैरसरकारी साक्षियों पर जमानतीय वारंटर निर्गत करने का आदेश दिया है. अपर जला एवं सत्र न्यायाधीश एकादश दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने उपेंद्र हत्याकांड मामले के चार गैर सरकारी साक्षियों पर उक्त आदेश निर्गत करने का आदेश दिया है.
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उपेंद्र हत्या मामले में साक्षियों पर जमानतीय वारंट
छपरा (कोर्ट) : 15 दिसंबर, 2004 को गड़खा थाना क्षेत्र के मीनापुर गांव में अपराधियों द्वारा उपेंद्र राय को गोली मार कर हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने सभी गैरसरकारी साक्षियों पर जमानतीय वारंटर निर्गत करने का आदेश दिया है. अपर जला एवं सत्र न्यायाधीश एकादश दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने उपेंद्र हत्याकांड […]
बताते चलें कि इस मामले में न्यायाधीश ने इन साक्षियों पर साक्ष्य के लिए उपस्थित नहीं होने को लेकर 7 अप्रैल, 2016 को सम्मन जारी किया था, जिसमें अब जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश दिया गया है. ज्ञात हो कि उक्त हत्या मामले में कांड के अनुसंधानक अवर निरीक्षक राम पूजन सिंह द्वारा 22 जुलाई, 2015 को आरोपपत्र समर्पित किया गया था, जिस पर कोर्ट ने भादवि की धारा 302/34, 307 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत 29 जनवरी, 2016 को आरोप का गठन कर दिया था. इस मामले में साक्ष्य के लिए अब तक 4 तिथियां निर्धारित की जा चुकी हैं,
जिसमें एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं हो सका है. विदित हो कि इस मामले के सूचक व प्रत्यक्षदर्शी गवाह रामनाथ राय जो उपेंद्र के पिता थे और इस गोलीबारी में जख्मी हुए थे को अपराधियों ने 21 अप्रैल, 2016 को गोली मार दी, जिनकी मौत उपचार के दौरान पीएमसीएच में हो गयी है. उनके अलावे चार अन्य गैर सरकारी गवाह तथा चार सरकारी गवाह बनाये गये हैं.
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